शराब की बिक्री पर अफसर-कम-डिप्टी कमिश्नर ने दी हिदायतें, जारी किए आदेश
punjabkesari.in Friday, Feb 11, 2022 - 02:59 PM (IST)

मोहाली (न्यामियां): जिला चयन अफसर-कम-डिप्टी कमिशनर ईशा कालिया ने भारतीय चयन कमीशन की हिदायतों की पालना करते बताया कि विधान सभा मतदान-2022 के मद्देनजर वोटें पड़ने से 48 घंटे पहले और वोटों की गिनती वाले दिन शराब की बिक्री पर रोक लगाई है। ईशा कालिया की तरफ से जारी आदेशों अनुसार 18 फरवरी को शाम 6 बजे से 20 फरवरी को वोटों पड़ने की समाप्ति तक और वोटों की संख्या वाले दिन (10 मार्च) को शराब की बिक्री पर जिले अंदर रोक लगाई गई है।
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उन्होंने बताया कि ड्राई डे दौरान पोलिंग क्षेत्र, किसी होटल, खाने-पीने वाले स्थान, सराओं, दुकानों या किसी अन्य जनतक या निजी स्थानों पर शराब जा अन्य नशे वाले पदार्थों को बेचने और बांटने की मनाही रहेगी। उन्होंने बताया कि दुकानों, होटलों, रेस्टोरैंटों, क्लबों और शराब बेचने वाले अन्य अदारों को उपरोक्त दिनों दौरान किसी को भी शराब बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त आदेशों की पालना करना यकीनी बनाया जाए। यदि कोई आदेशों का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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