पंजाब के इस जिले में जारी Order, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लगाईं सख्त पाबंदियां
punjabkesari.in Friday, Dec 12, 2025 - 11:55 AM (IST)
बठिंडा (वर्मा): जिले में सख्त पाबंदियों के सख्त आदेश जारी हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, पंजाब जेल रूल्स 2022 के तहत जेलों में लागू किसी भी दूसरे कानून के तहत सेंट्रल जेल बठिंडा में गैर-कानूनी आपराधिक गतिविधियां और ऐसी प्रतिबंधित चीजें रखना पूरी तरह से मना है। एक और आदेश के मुताबिक, शेड्यूल X और H की दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेशों के मुताबिक, ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए तंग जगहों पर ट्रकों की पार्किंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि मल्टी-पर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास ट्रकों की पार्किंग की वजह से M.S.D. स्कूल और गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के बच्चों को काफी परेशानी होती है। जारी आदेश के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिले में ऑलिव ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म और ऑलिव ग्रीन (मिलिट्री कलर) जीप/मोटरसाइकिल/मोटर गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। एक और आदेश के मुताबिक, जिले के सभी गांवों के सभी स्वस्थ वयस्क पुरुष, गांवों, रेलवे ट्रैक, नहरों और नहरों के पुलों, नहरों, सार्वजनिक निकासी नालियों और नहरों/नदियों, तेल पाइपलाइनों आदि के पास पहरा देंगे ताकि उन्हें टूटने से बचाया जा सके।
इसी तरह, एक और आदेश के तहत जिले के ग्रामीण/शहरी इलाकों में बिना लिखी इजाजत के कच्चे कुएं खोदने पर रोक लगाई गई है। जिले की सीमा के अंदर बिना ढके बरेती/मिट्टी आदि की ट्रॉलियों को ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। जारी आदेशों के मुताबिक, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को पानी की टंकियों या ऐसी ऊंची जगहों पर चढ़ने पर रोक है। जारी आदेश के मुताबिक, सेंट्रल जेल बठिंडा की सीमा के अंदर और सीमा से 500 मीटर के इलाके में ड्रोन कैमरे चलाने/उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जिले में रैलियों, मीटिंग और विरोध प्रदर्शनों में किसी खास व्यक्ति, धर्म, जाति या समाज के किसी भी समुदाय को चोट पहुंचाने वाले सभी तरह के भड़काऊ बयानों/नफरत फैलाने वाले भाषणों वगैरह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आगे के आदेशों के मुताबिक, एयरफोर्स, भिसियाना एयरपोर्ट के बाहर 100 गज के एरिया में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के लोगों के दुकान लगाने और बिजनेस करने पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश 9 फरवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।
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