मारूति कंपनी को 2 लाख रुपए का हर्जाना भरने के आदेश, जानें क्या था मामला

punjabkesari.in Thursday, Mar 28, 2019 - 05:50 PM (IST)

फरीदकोट(हाली): जिला खपतकार फोर्म ने मारुति सुजुकी इंडिया के मैनेजिंग डायरैक्टर को आदेश दिया है कि वह अपने ग्राहकों को घटिया सेवाएं देने बदले दो लाख रुपए हर्जाने के तौर पर अदा करे। 

जानकारी अनुसार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के डा. राजीव मिन्हास ने अप्रैल 2011 में  मारुति सुजुकी से मारूति डिजायर गाड़ी खरीदी थी व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दो लाख रुपए अतिरिक्त एयर बैग पर खर्च किए थे। कंपनी ने दावा किया था कि किसी भी तरह की दुर्घटना समय यह एयर बैग ऑटोमैटिक खुल जाएंगे और कार सवारों का कोई नुक्सान नहीं होगा। डा. राजीव मिन्हास ने अदालत को बताया कि 26 अप्रैल 2017 को वह अपने परविार के साथ कार में सफर कर रहा था। कार अचानक हादसाग्रस्त हो गई, परंतु गाड़ी के एयर बैग नहीं खुले, जिस कारण वह घायल हो गए। 

डा. मिन्हास ने मारूति कंपनी को कानूनी नोटिस भेजकर समुचे मामले की जानकारी दी थी व आरोप लगाया था कि कंपनी अपने दावों पर खरी नहीं उतरी। हादसे समय एयर बैग नहीं खुले। कंपनी ने ग्राहक के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बाद डा. मिन्हास ने अक्तूबर 2017 में खपतकार फोर्म के पास शिकायत दी। फोर्म के प्रधान अजीत अग्रवाल व मैंबर परमपाल कौर ने अपने फैसले में मारुति सुजुकी कंपनी को घटिया सेवाएं देने का आरोप मानते हुए आदेश दिए हैं कि वह शिकायतकत्त्र्ता को दो लाख रुपए परेशान करने बदले मुआवजे के तौर पर अदा करे व पांच हजार रुपए कानूनी खर्चे के तौर पर दे। पैसे की अदायगी एक महीने में करने के लिए कहा गया है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Vaneet

Recommended News

Related News