पुलिस ने चुपचाप सुखबीर बादल सहित अकाली नेताओं के खिलाफ उठाया यह बड़ा कदम

punjabkesari.in Wednesday, Dec 15, 2021 - 01:16 PM (IST)

नवांशहर (त्रिपाठी, मनोरंजन): आज जब शिरोमणि अकाली दल अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा है तो उस समय पंजाब में इस पार्टी के लगभग सभी प्रमुख नेताओं खिलाफ अलग-अलग अदालतों में केस चल रहे हैं। 8 दिसंबर 2017 को पूरे पंजाब में ट्रैफिक जाम करने के कारण अकाली दल के प्रमुख नेताओं खिलाफ पंजाब के अलग-अलग थानों में मुकद्दमे दर्ज कर लिए गए थे। आर.टी.आई. एक्टिविस्ट परविन्दर सिंह कित्तना की तरफ से सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत अलग-अलग जिलों के पुलिस आधिकारियों से कई बार सूचना मांगी गई कि मुकद्दमें दर्ज होने के बाद पुलिस ने क्या कार्यवाही की है परन्तु हर बार पुलिस की तरफ से यह लिख कर दिया जाता रहा कि पुलिस की तरफ से ‘मुलजिमों ’ को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है या अभी जांच चल रही है।

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परविन्दर सिंह कित्तना ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील एच.सी. अरोड़ा के द्वारा पंजाब सरकार को नोटिस भेजा कि ट्रैफिक जाम करने वाली अकाली नेताओं खिलाफ कार्यवाही की जाए परन्तु कार्यवाही न होने पर पंजाब के तीन सामाजिक कार्यकर्ता परविन्दर सिंह कित्तना, कुलदीप सिंह खहरा और एडवोकेट हाकम सिंह ने पंजाब सरकार, डी.जी.पी., एस.एस.पी. फिरोजपुर और एस.एच.ओ. मक्खु को पक्ष बनाकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में केस दायर किया और कोर्ट ने 22 अक्तूबर 2019 को नोटिस जारी कर दिया।

अगली तारीख 11 फरवरी 2020 पड़ी थी परन्तु कोविड कारण अदालतों बंद रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब जब दो महीने पहले अदालतों का काम आम की तरह शुरू हुआ तो पुलिस ने ट्रैफिक जाम करने वाले अकाली नेताओं खिलाफ चुपचाप अदालतों में चालान पेश करने शुरू कर दिए। जिला फिरोजपुर थाना मक्खू की पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और अन्य प्रमुख अकाली नेताओं जिनमें बिक्रम सिंह मजीठिया, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, कैप्टन धर्म सिंह, प्रकाश सिंह बल्लूआना, मनतार सिंह बराड़, रणजीत सिंह ढिल्लों, एम.एल.ए. हरी सिंह जीरा, महेश इन्द्र सिंह ग्रेवाल, तजिन्दर सिंह, कंवरजीत सिंह रोजी बरकन्दी, जगमीत सिंह संधू, रवि किरण काहलों, बरजिन्दर सिंह मक्खन बराड़, शिरोमणि समिति सदस्यों लखबीर सिंह राईआ वाला, शेर सिंह भर, गुरमीत सिंह बूह, सतपाल सिंह तलवंडी भाई, दर्शन सिंह शेरखा आदि खिलाफ दर्ज मुकदमा नंबर 171 08 दिसंबर 2017 के आधार पर चालान पेश कर दिया।

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इसी तरह थाना लाडोवाल जिला लुधियाना पुलिस ने मुकदमा नं 233 अनुसार महेश इन्द्र सिंह ग्रेवाल, हीरा सिंह गाबड़िया, शरणजीत सिंह ढिल्लों, मनप्रीत सिंह अयाली, दर्शन सिंह शिवालिक, संता सिंह उमैदपुर और यादविन्दर सिंह यादू आदि खिलाफ 9 सितम्बर 2021 को चालान पेश कर दिया है। इसी तरह होशियारपुर पुलिस ने पूर्व मंत्री सोहण सिंह ठंडल पूर्व विधायक और शिरोमणि समिति मैंबर, सुरिन्दर सिंह भुल्लेवाल राठों, रजिन्दर सिंह शूका, सतविन्दर सिंह ढट्ट, अडतार सिंह जौहल और अन्य कई नेताओं खिलाफ होशियारपुर की अदालत में 08 फरवरी 2021 को चालान पेश कर दिया है। इन सभी नेताओं को थाने जाकर जमानतें करवानी पड़ीं थीं।

नवांशहर में ट्रैफिक जाम करने वाले बंगा के विधायक डा. सुखविन्दर सुखी, नवांशहर के हलका इंचार्ज जरनैल सिंह एक, बुद्ध सिंह बलाकीपुर, सुखदीप सिंह शुकार आदि खिलाफ तारीख 13 सितम्बर को चालान पेश कर दिया। इसी तरह पठानकोट जिले में थाना सुजानपुर में पूर्व मंत्री देश राज धुग्गा, सुखबीर सिंह वाहला और कमलेश कौर आदि खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है। ब्यास थाना में दर्ज मुकद्दमा नं. 236 के आधार पर गुलजार सिंह रणीके आदि खिलाफ चालान पेश कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस थाना ढिलवां में दर्ज मुकद्दमा नं 100 तारीख 08 दिसंबर 2017, जिसमें बीबी जगीर कौर और कुछ ओर अकाली मुलजिम थे, संबंधित पुलिस ने अखराज रिपोर्ट (एफ.आई.आर. रद्द करने के लिए कार्यवाही) तैयार करके पेश कर दी जिसको लोग अदालत में स्वीकृत कर लिया गया। 

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News Editor

Urmila

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