Private Play-Way Schools के लिए बड़ा अपडेट, अब कराना होगा अनिवार्य रजिस्ट्रेशन

punjabkesari.in Thursday, Jun 25, 2026 - 09:57 AM (IST)

जालंधर: अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ई.सी.सी.ई.) योजना के तहत संचालित प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत राज्य में चल रहे सभी निजी प्ले-वे स्कूलों को सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग से पंजीकरण करवाना होगा।

इस संबंध में जिला प्रोग्राम अधिकारी गुलबहार सिंह तूर ने बताया कि 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं का महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंजीकरण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित प्रारंभिक उन्होंने कहा कि जिले में संचालित सभी निजी प्ले वे स्कूल और संबंधित संस्थाएं बिना किसी देरी के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें।

विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है और इससे संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। गुलबहार सिंह तूर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन संबंधी अधिक जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी कार्यालय, गांधी वनिता आश्रम के निकट, सरस्वती विहार में संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा सभी संचालक समय रहते प्रक्रिया पूरी करें।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vatika

Related News