प्रॉपर्टी डीलर के चक्करों में पड़ने से पहले पढ़ लें ये खबर, बुरे फंस सकते हैं आप

punjabkesari.in Monday, Dec 22, 2025 - 11:02 AM (IST)

दोरांगला (नंदा): आज मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने का धंधा करने वाले लोगों को एक नाम दिया गया है, प्रॉपर्टी डीलर, जिनके पास कोई लीगल लाइसैंस नहीं है और उन्होंने दुकान खोलकर उसमें प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया है, तो वे डील में 1 प्रतिशत कमीशन मांगते हैं। कई बार डील खरीदने-बेचने वाली पार्टियां फंस जाती हैं और बच निकलती हैं। आजकल हर दुकानदार खुद को प्रॉपर्टी डीलर कहने लगा है, जबकि उसके पास कोई लाइसैंस नंबर नहीं है, जिला प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और काम करने वालों को जल्द लाइसैंस लेने की हिदायत देनी चाहिए।

गुरदासपुर में एक और मामला सामने आया है कि कुछ लोगों ने मनमर्जी से रैडीमेड दुकानें ले ली हैं, लेकिन अंदर अकाऊंट्स में वे फाइनेंस का काम कर रहे हैं, वह भी 10 परसैंट ब्याज और 5 परसैंट ब्याज पर जो गैर-कानूनी है, लाइसैंस होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को सरकारी रेट से ज्यादा ब्याज लेने का हक नहीं होना चाहिए। एक और मामला सामने आया है जहां लोग बिना लाइसैंस के दुकान चला रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर का काम भी कर रहे हैं।

गुरदासपुर जिले के प्रसिद्ध पुडा से मान्यता प्राप्त प्रॉपर्टी डीलर डाला लैंड प्रमोटर के एम.डी. मनजीत सिंह डाला से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन सरकार की देखरेख में पुडा से मान्यता प्राप्त पांच साल के कमीशन एजैंट के पास नियमों के मुताबिक सरकारी लाइसैंस होना चाहिए। जो व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी डीलर का काम करके प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का लेनदेन केवल पुडा से मान्यता प्राप्त डीलर द्वारा ही करना चाहिए।

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News Editor

Kalash

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