पंजाब सरकार ने कोरोना गाइडलाइन को इस तारीख तक बढ़ाया

punjabkesari.in Saturday, Oct 16, 2021 - 02:14 PM (IST)

चंडीगढ़: राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर कोविड-19 गाइडलाइन को 31 अक्तुबर तक बढ़ा दिया है। राज्य के सभी डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जोनल आई.जी.पी., पुलिस कमिश्नर, एस.एस.पी. और डी.आई.जी. को  कोविड नियमों की रखती से पालना किए जाने के आदेश दिए है। कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी आने के बावजूद दिशा-निर्देशों को लागू करना अहम है ताकि त्योहारों को सावधानी और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके।

पंजाब सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश :

*पंजाब में प्रवेश के लिए वैक्सीन की दोनो डोज या 72 घंटों के भीतर की नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी। हवाई यात्रा करने वालों के लिए भी यही नियम लागू होगा।

*इंडोर प्रोग्राम के लिए 400 और आउटडोर समारोह जिसमें राजनीतिक रैलियां भी शामिल हैं, के लिए 600 लोगों की अनुमति होगी। इसी के साथ ही पूर्ण टीकाकरण या 4 सप्ताह के भीतर कम से कम एक खुराक लगी हो। इसके अलावा उचित कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और सामाजिक दूरी के मानदंडों की पालना करनी होगी।

*बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, जिम, मॉल, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि 2/3 क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि उपस्थित सभी कर्मचारियों को पूर्ण रूप से टीका लगा या 4 सप्ताह पहले टीके की कम से कम एक खुराक लगी होनी चाहिए। 

*स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और उच्च शिक्षा के अन्य सभी संस्थान खुले रहेंगे। छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प उपलब्ध होगा।

*कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों, उच्च शिक्षा संस्थानों, स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को विशेष शिविरों के साथ टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। 

*स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी सख्त दिशा निर्देशों और सलाह के पालन के अधीन छात्रावासों को खोलने की अनुमति है। महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनवाडी केंद्र खोलने की अनुमति भी होगी। 

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Content Writer

Sunita sarangal

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