स्कूलों में ''किताबों'' और'' फंड'' के नाम पर की जा रही लूट के खिलाफ पंजाब सरकार का बड़ा फैसला
punjabkesari.in Sunday, Apr 02, 2023 - 02:18 PM (IST)

चंडीगढ़ (रमनजीत सिंह): पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब राज्य में निजी स्कूलों द्वारा किताबों और फंड के नाम पर लूट का सख्त नोटिस लेते हुए इसे रोकने के लिए शिक्षा मंत्री टास्क फोर्स का गठन किया है। राज्य के प्रत्येक जिले में शिक्षा मंत्री टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें उस जिले के तीन प्रिंसिपलों को शामिल किया गया है। यह टास्क फोर्स शिक्षा मंत्री को मिली शिकायत की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को सौंपेगी।
स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से निजी स्कूलों द्वारा किताबों/कॉपियों, अलग-अलग फंडों के नाम पर अभिभावकों से लूट की शिकायतें मिल रही थीं। इस संबंध में कुछ दिन पहले प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निजी स्कूलों को पत्र जारी कर स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा किताबों/कॉपियों और फीस/फंड के संबंध में हिदायतों की पालन करने को कहा गया था।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी स्कूलों द्वारा की जा रही लूट की शिकायतें मिली है, जिसका मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि महंगे प्रकाशकों की किताबें लगाकर निजी स्कूलों द्वारा की जाती लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैंस ने कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि निजी स्कूलों द्वारा एक कक्षा की किताबें 7000 रुपए में बेची जा रही हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी के गणित विषय की किताब मात्र 600 रुपए की है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों के मालिकों व मैनेजमेंट को निर्देश दिए कि वह स्कूल में केवल एन.सी.आर.टी. की ही किताबें लगाएं। बैंस ने कहा कि नियमों के मुताबिक छोटे शहरों में स्थित स्कूलों को तीन से पांच दुकानों के नाम स्कूल के बाहर लिखकर लगाने होते हैं और बड़े शहरों जैसे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में 20-20 दुकानों की सूची बाहर लिखनी होती है जहां स्कूल छात्र किताबें खरीद सकते हैं।
उन्होंने इस अवसर पर ई.एम. कार्यालय पंजाब gmail.com ईमेल भी जारी की, जिसके जरिए विद्यार्थी और अभिभावक निजी स्कूलों द्वारा की जा रही लूट की सीधे शिक्षा मंत्री से शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने सभी निजी स्कूलों के प्रबंधकों को हिदायत की कि वह 30 अप्रैल, 2023 तक नियमों अनुसार स्कूल द्वारा फीस/फंड में की गई वृद्धि, स्कूल के इन्फ्रास्टक्चर संबंधी जानकारी भरकर जमा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निजी स्कूलों द्वारा दी गई जानकारी संबंधी अचनचेत चैकिंग की जांच भी करवाई जाएगी।
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