पंजाब में इन जमीनों पर नहीं है NOC की जरूरत, पढ़ें पूरी खबर
punjabkesari.in Monday, Feb 26, 2024 - 07:06 PM (IST)

पंजाब डेस्क: पंजाब सरकार ने जमीन संबंधी दस्तावेजों को लेकर स्पष्टीकरण दिया है कि आबादी देह क्षेत्र के अंतगर्त आती जमीनों को लेकर एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि यह स्पष्टीकरण सरकार को रिपोर्टें मिलने के बाद आया है कि कुछ सब-रजिस्टरार, ज्वाइंट सब-रजिस्टरार आबादी देह क्षेत्रों के अधीन आती जमीनों की बिक्री के मामले में डीडां की रजिस्ट्रेशन के लिए एन.ओ.सी. के लिए जोर दे रहे हैं।
आबादी देह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पंजाब अपार्टमेंट व प्रापर्टी रेगुलेशन एक्ट के तहत एक योजनाबद्ध क्षेत्र नहीं माना जाता है इसलिए एक्ट के सेक्शन 20 (3) के तहत उपबंध जिसके लिए कालोनियों में दस्तावेजों की रजिस्ट्रेशन के लिए एन.ओ.सी. की जरूरत होती है, आबादी देह क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। वहीं सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करके स्पष्ट किया है कि आबादी देह क्षेत्र में दस्तावेजों की रजिस्ट्रेशन के लिए एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं है।
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