Punjab : पटवारी को Court से लगा झटका, रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस ने किया था गिरफ्तार

punjabkesari.in Monday, Apr 29, 2024 - 08:28 PM (IST)

लुधियाना (मेहरा) : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र सिंह शेरगिल की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पटवारी सुखविन्द्र सिंह की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। शिकायतकर्ता तेलू राम निवासी चन्द्र नगर ने आरोप लगाया था कि पटवारी ने उसे अपने सहयोगी अमनदीप सिंह उर्फ ​​दीप से मिलने के लिए कहा, जिसने रिश्वत की मांग की। शिकायत मिलने पर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने चंडीगढ़ रोड के सेक्टर-32 स्थित पटवारखाना में तैनात राजस्व पटवारी सुखविंदर सिंह सोढ़ी और उसके साथी मेहरबान के पास ढेरी गांव निवासी अमनदीप सिंह उर्फ ​​दीप को कथित तौर पर 3500 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

शिकायतकर्ता ने विजीलैंस ब्यूरो से संपर्क किया था और आरोप लगाया था कि उक्त पटवारी और उसके साथी उसके प्लाट से संबंधित 30 साल का जमाबंदी रिकॉर्ड जारी करने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं क्योंकि वह बैंक से लोन लेना चाहता था। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि बैठक में पटवारी ने उसे अपने साथी अमनदीप सिंह उर्फ ​​दीप से मिलने के लिए कहा, जिसने रिश्वत के रूप में 3500 रुपए की मांग की। उसने मौके पर 500 रुपए की मांग की और शेष 3 हजार रुपए पटवारी को देने को कहा। शिकायतकर्ता ने उक्त बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था और इसे सबूत के तौर पर विजीलैंस ब्यूरो को सौंप दिया था।

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News Editor

Kamini

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