स्वतंत्रता दिवस से पहले हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड, 2 गिरफ्तार
punjabkesari.in Wednesday, Aug 14, 2024 - 11:38 AM (IST)
जालंधर/चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान की वचनबद्धता के अनुसार आगामी स्वतंत्रता दिवस-2024 के शांतिपूर्ण समारोह को सुनिश्चित करने के लिए चल रहे विशेष अभियानों के दौरान, स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सेल (एस.एस.ओ.सी.) ने तरनतारन के चब्बाल से दो संदिग्ध व्यक्तियों को आधुनिक हथियारों सहित गिरफ्तार करके सीमा पार से तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डी.जी.पी.) पंजाब गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान जतिंदर सिंह निवासी गांव ठठा जिला तरनतारन और नवतेज सिंह निवासी मुहावा, अब गांव ठठा, तरनतारन के तौर पर हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से चार 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल (स्मॉल फैक्टर) समेत चार मैगजीन बरामद करने के अलावा उनका होंडा डीलक्स मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर पीबी76ए8099, जिस पर वे सफर कर रहे थे, भी जब्त किया है।
डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि एस.एस.ओ.सी. अमृतसर को आरोपी जतिंदर सिंह और उसके साथी नवतेज सिंह के सीमा पार से अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल होने के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। मिली खुफिया जानकारी से पता चला कि संदिग्ध व्यक्ति विभिन्न पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में हैं और उन्होंने हाल ही में तस्करी किए गए हथियारों की एक खेप खरीदी थी, जिसे वे अपने मोटरसाइकिल पर तरनतारन के चब्बाल के पास बाबा बुड्ढा जी चैरिटेबल अस्पताल के निकट एक पार्टी को देने जा रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एस.एस.ओ.सी. अमृतसर की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित क्षेत्र की घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को पकड़कर हथियारों की खेप बरामद कर ली। डी.जी.पी. ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला है कि दोनों आरोपी सीमा पार से अपने संचालकों द्वारा ड्रोन के माध्यम से भेजी गई अवैध हथियारों की खेपें प्राप्त कर रहे थे।
अधिक जानकारी सांझा करते हुए ए.आई.जी. एस.एस.ओ.सी. अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि दोनों आरोपियों द्वारा तस्करी संबंधी की गई पिछली गतिविधियों का पता लगाने के लिए आगे की पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में एफ.आई.आर. नंबर 49, दिनांक 12.08.2024 को थाना एसएसओसी अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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