पंजाब पुलिस के 4 अफसरों को लेकर सख्त आदेश जारी, पढ़ें आखिर क्या है मामला
punjabkesari.in Wednesday, Nov 19, 2025 - 11:50 AM (IST)
लुधियाना (राज) : कोर्ट के स्पष्ट आदेशों को नजरअंदाज कर जांच बंद करने और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने वाले कमिश्नरेट पुलिस के 4 अफसर अब खुद मुश्किल में फंस गए हैं। डॉक्टर सुमित सोफत की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही को गंभीर मानते हुए पुलिस कमिश्नर को 2 इंस्पैक्टर, एक सब-इंस्पैक्टर और एक ए.एस.आई. के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
डॉ. सोफत ने पुलिस अधिकारियों की ढिलाई और मामले को दबाने की कोशिशों के खिलाफ 4 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि थाना डिवीजन नंबर 8 में तैनात रहे अफसरों ने 29 नवम्बर 2023 को जारी न्यायिक आदेशों का पालन ही नहीं किया जबकि कोर्ट ने अपने आदेशों में साफ कहा था कि केस नंबर 176/2008 की फाइल दोबारा तैयार करने, साक्ष्य गायब करने से जुड़े आरोप जोड़ने, रिटायर्ड ए.एस.आई. देवराज पर 409 और 120 के तहत केस दर्ज करने और सह-आरोपियों की भूमिका की जांच करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन पुलिस ने इनमें से किसी अहम प्वाइंट पर सही कार्रवाई नहीं की।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि ए.एस.आई. सुखराज सिंह और एस.आई. नीरज चौधरी के बयान दर्ज करने के स्पष्ट निर्देश थे पर यह काम भी नहीं किया गया। कोर्ट में जमा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कैंसिलेशन रिपोर्ट बनाकर फाइल बंद कर दी गई। डॉ. सोफत के अनुसार अदालत ने चारों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि कार्रवाई अभी प्रारंभिक स्तर पर है और दोष साबित होना बाकी है।
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