Punjab के सभी स्कूलों में जारी हुए सख्त आदेश, Last Date 26 सितंबर
punjabkesari.in Thursday, Sep 11, 2025 - 02:19 PM (IST)

पंजाब डेस्क : पंजाब राज्य बाल अधिकार कमिशन द्वारा स्कूलों में सख्त आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार बाल अधिकार कमिशन द्वारा स्कूलों में स्कूल बैग नीति (School Bag Policy) 2020 लागू करने के नए आदेश जारी किए हैं। पंजाब राज्य बाल अधिकार रक्षा कमिशन द्वारा स्कूलों को नया पत्र जारी किया गया है।
इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020 को ध्यान में रखते हुए स्कूल बैग नीति को पूरी तरह से लागू करना बहुत जरूरी है। गौरतलब है कि, कमिशन द्वारा ये आदेश पहले 8 मई और 27 जून 2025 को लागू किए थे, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ये आदेश जमीनी स्तर पर लागू नहीं किए गए हैं। फिर कमिशन ने स्कूल शिक्षा विभाग को 11 जुलाई तक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था, फिर भी इस पर कोई जवाब नहीं मिला।
अब कमिशन ने नया पत्र जारी कर सख्त आदेश दिए हैं, कि स्कूल बैग नीति 2020 को पंजाब के सभी स्कूलों में लागू किया जाए। अगर इसकी उल्लघंना की गई तो जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कमिशन ने 26 सितंबर तक इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। आपको ये बता दें कि, बाल अधिकार कमिशन ने ये फैसला बच्चों के भारी बैग का वजन घटाने और उनकी सेहत पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के चलते लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि, "स्कूल बैग पॉलिसी 2020" राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस नीति में विभिन्न कक्षाओं के लिए होमवर्क के घंटे भी निर्धारित किए गए हैं।
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