Hoshiarpur में 7 नवंबर तक लगी सख्त पाबंदियां! DC ने जारी किए आदेश

punjabkesari.in Friday, Sep 11, 2026 - 07:13 PM (IST)

होशियारपुर (घुम्मन): डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होशियारपुर आशिका जैन ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेशों के तहत, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिले में बिना लाइसेंस के प्रेगाबालिन कैप्सूल रखने, तय मात्रा से ज़्यादा रखने/बेचने और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इस दवा की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गर्मियों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक और सर्दियों में शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक जिले में मवेशियों के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाने के आदेश जारी करने के अलावा, जिनके पास मवेशी हैं, उन्हें एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराने के भी आदेश दिए गए हैं।

इसके अलावा, व्यक्ति/सामाजिक या धार्मिक संगठनों, धार्मिक जगहों, शादी पार्टियों या दूसरे फंक्शन में किसी भी भाईचारे के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। होशियारपुर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में कोई भी व्यक्ति या पंचायत या म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पंचायत संबंधित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट की पहले से लिखी हुई मंजूरी के बिना कोई तालाब नहीं भरेगा। एक और आदेश जारी करते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सभी गांवों में गलियों/सड़कों पर गैर-कानूनी बोरिंग पर भी रोक लगा दी है। ये सभी आदेश 7 नवंबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

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News Editor

Kamini

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