सुप्रीम कोर्ट ने फरीदकोट के SSP को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला

punjabkesari.in Saturday, Apr 06, 2024 - 11:20 AM (IST)

जैतो : सुप्रीम कोर्ट ने फरीदकोट के तत्कालीन एस.एस.पी. सहित अन्यों को नोटिस जारी कर भाजपा नेता प्रदीप सिंगला के मामले में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। जैतो नगर परिषद के उपाध्यक्ष और पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिंगला पर पुलिस ने 2017 में अनुसूचित जाति की धारा 2011 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था, इसके बाद प्रदीप सिंगला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।  

इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा जारी किए नोटिस में फरीदकोट के तत्कालीन एस.एस.पी. नानक सिंह, उस समय के एस.एस.पी. राज बचन सिंह और उस समय के एस.एस.पी. को लगाया गया था। राजपाल सिंह ने हाईकोर्ट में झूठा हलफनामा दायर किया था। प्रदीप सिंगला के खिलाफ दर्ज किए केस में सुनवाई की, जिस पर सुनवाई करते हुए प्रदीप सिंगला की याचिका पर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ धारा 340-95 के तहत नोटिस जारी कर जवाब मांगा है पर हाईकोर्ट में हुई अंतिम सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदीप सिंगला की याचिका को बिना कोई आदेश जारी करते हुए खारिज कर दिया। इसके बावजूद उन्हें फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अदालत में झूठा हलफनामा दायर करने के आरोप में धारा 340-195 के तहत नोटिस जारी किया गया था। 

इस पर प्रदीप सिंगला ने याचिका दायर की थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट फरीदकोट के तत्कालीन एस.एस.पी. नानक सिंह और अन्य को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। 

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News Editor

Kalash

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