जनता कालोनी तोड़ने का मामला, हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिया झटका
punjabkesari.in Saturday, May 14, 2022 - 02:46 PM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को झटका देते सैक्टर-25 की जनता कालोनी को तोड़ने पर रोक लगा दी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 15 मई को कालोनी तोड़ने के आदेश जारी किए थे और कई दिनों से घोषणा भी की जा रही थी। वहीं प्रशासन का कहना है कि वह हाईकोर्ट में सोमवार जवाब दाखिल करेंगे क्योंकि हर योग्य व्यक्ति का फिर-वसेबा किया जा चुका है और जो लोग रह रहे हैं, वह जबरन कब्जा करके बैठे हैं। एन.जी.ओ. की तरफ से दाखिल पटीशन में कोर्ट को बताया गया कि जनता कालोनी में 1500 से अधिक परिवार रहते हैं और सैंकड़ों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। वर्तमान में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं चल रही हैं इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता क्योंकि जब छत ही नहीं रहेगी तो बच्चे तनाव में परीक्षाएं नहीं दे सकेंगे।
प्रशासन को नोटिस, 1 जून तक जवाब दाखिल करें
प्रशासन के वकील ने सुझाव दिया कि जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, उनको कम्युनिटी सैंटर में ठहराया जा सकता है, जिसका खर्च प्रशासन करेगा। पटीशनर पक्ष के वकील का कहना था कि यह संभव नहीं है क्योंकि परीक्षाओं के समय बच्चों को परिवार की स्पोर्ट की जरूरत होती है, जबकि कम्युनिटी सैंटर में परिवार को नहीं रखा जाएगा। कोर्ट को एक पुराने केस का भी हवाला दिया गया जिसमें हाईकोर्ट ने ही 2016 में शहर की 5 कालोनियों को तोड़ने पर रोक लगाई थी। इसमें जनता कालोनी भी शामिल है। उक्त मामले की सुनवाई भी सितम्बर महीने में होनी है जिसमें स्टे बरकरार है इसलिए प्रशासन कालोनियों को नहीं तोड़ सकता।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जनता कालोनी को तोड़ने पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है और प्रशासन को नोटिस जारी कर एक जून तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने कहा है कि प्रशासन सोमवार अपना पक्ष कोर्ट में रखेगा। उन्होंने कहा कि कालोनी में रह रहे लोगों ने प्रशासन की 10 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है जबकि योग्य परिवारों का पहले ही पुनर्वास किया जा चुका है। जो लोग बचे हैं, वह बाद में यहां आकर काबिज हुए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन पूरी कार्यवाही कानून अनुसार ही कर रहा है।
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