पार्क में सैर करने गई युवती को बनाया हवस का शिकार, अदालत ने सुनाई बड़ी सजा

punjabkesari.in Wednesday, Mar 10, 2021 - 10:41 AM (IST)

लुधियाना (मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लखविंदर कौर की अदालत ने बलात्कार करने के दोषी बलविंदर सिंह उर्फ काकू निवासी गांव मानकवाल लुधियाना को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में पुलिस थाना डिवीजन 8 द्वारा दोषी के विरुद्ध पीड़िता की शिकायत पर 3 फरवरी 2018 को धारा 365 और 376 आई.पी.सी. के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वो एक फैक्टरी में बटन बनाने का काम करती है और वो एक सहकर्मी के साथ लुधियाना के रख बाग में सैर करने के लिए आई थी। इसी दौरान आरोपी उसे रख बाग में मिला और उसने कहा कि कि वो पुलिस कर्मचारी है और उसकी ड्यूटी सिविल वर्दी में लगी हुई है।

शिकायतकर्त्ता के मुताबिक उसने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया कि वह उसे पुलिस केस में फंसा देगा और उसने उसके सहकर्मी को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया और बाद में उसे जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया और नहर के किनारे जाकर उसकी इच्छा के विपरीत उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद वह नहर के पुल के पास उसे छोड़कर चला गया। बाद में पुलिस ने आरोपी के मोटरसाइकिल नंबर के सहारे उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता द्वारा बकायदा उसकी शिनाख्त किए जाने के बाद उसे इस मामले में नामजद कर लिया था। अदालत में आरोपी ने कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

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Content Writer

Tania pathak

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