हाईकोर्ट ने मई में लगने वाले केस इस महीने तक किए स्थगित

punjabkesari.in Saturday, May 01, 2021 - 11:52 AM (IST)

चंडीगढ़  (रमेश हांडा): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने मई के आरंभ में लगने वाले मामलों को अगस्त के आखिरी सप्ताह और सितम्बर 2021 तक स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से जारी किए गए आदेशों में बताया गया है कि 2 जज, 4 अधिकारी, 60 से अधिक कर्मी व उनके परिवार के सदस्य कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, जिनके स्वास्थ्य को देखते हुए उक्त फैसला लिया गया है। प्रशासनिक कमेटी ने फैसला लिया है कि सिर्फ जरूरी केस ही वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग से सुने जाएंगे। वहीं, बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की एक बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए हाईकोर्ट द्वारा केस फाइलिंग पर लगाई गई रोक पर रोष प्रकट करते हुए इसे आम लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करार दिया गया है। एसोसिएशन ने कहा है कि स्टेट के खिलाफ हाईकोर्ट में आकर रिट दाखिल करना और जिला अदालतों के फैसलों को चुनौती देने का अधिकार आम जनता को है, जिसे हाईकोर्ट ने नदारद कर दिया है, जिसका बार विरोध करेगी।

एक सप्ताह के अंदर आदेश वापस लिए जाएं 
बार एसोसिएशन ने कहा है कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है या जिन्हें जिला अदालतों ने सजा सुना दी है या किसी का निर्माण सरकार ने गिरा दिया है या उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसके पास खुद को बेकसूर साबित करने का जरिया हाईकोर्ट ही बचता है लेकिन हाईकोर्ट ने केस फाइलिंग पर ही रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि हरियाणा व पंजाब सरकार से पूछने के बाद उक्त आदेश पारित किए गए हैं। बार एसोसिएशन का कहना है कि स्टेट कभी नहीं चाहेगी कि उसके खिलाफ कोई हाईकोर्ट पहुंचे। ऐसे में सरकारों के कहने पर ऐसे आदेश लागू करना संविधान के खिलाफ हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी.बी.एस. ढिल्लों व सचिव चंचल के सिंगला ने एक सप्ताह के भीतर उक्त आदेश वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि उनके पास पास मांग नहीं माने जाने पर रोष प्रदर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
 


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Content Writer

Tania pathak

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