रजिस्ट्रियां करवाने में नहीं होगी कोई दिक्कत, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी हुई हिदायतें

punjabkesari.in Wednesday, Sep 21, 2022 - 10:17 AM (IST)

चंडीगढ़  (रमनजीत): राज्य की अनाधिकृत कालोनियों के जिन निवासियों के पास एन.ओ.सी. होगी, उनको अपनी जायदाद की रजिस्ट्री करवाते समय कोई परेशानी नहीं आएगी। राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने इस बारे संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायतें जारी कर दी हैं। राजस्व मंत्री ने बताया कि पंजाब निवासियों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं देना मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार का मुख्य मंतव्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से जारी हिदायतों को मुख्य रखते हुए राजस्व विभाग में भी सारा कामकाज नियमों अनुसार और सभ्यक ढंग से करने के निर्देश जारी किए हुए हैं।

उन्होंने कहा कि बीते दिनों राज्य में अनाधिकृत कालोनियों में स्थित जायदादों की रजिस्ट्रेशन के लिए अपेक्षित एन.ओ.सी. हेतु आवेदनों के तुरंत और समय पर निपटारे को यकीनी बनाने के लिए एक पोर्टल शुरू कर दिया गया है। अनाधिकृत कालोनियों में स्थित प्लाटों और इमारतों को नियमित करने के लिए संबंधित व्यक्ति पोर्टल पर लॉगइन कर सकता है। आवेदन देने से लेकर एन.ओ.सी. प्राप्त होने तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। जिक्रयोग्य है कि यह सुविधा सिर्फ उन अलॉटियों/निवासियों को ही मिल सकती है, जिनकी जायदादें 19 मार्च, 2018 से पहले विकसित हुई अनाधिकृत कालोनियों में पड़ती हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि एन.ओ.सी. प्राप्त करने की प्रक्रिया के बाद संबंधित जायदाद मालिक बनती सरकारी फीस पर रजिस्ट्री करवा सकता है। एन.ओ.सी. जारी करने की सारी प्रक्रिया पोर्टल पर आवेदन-पत्र जमा करने से 21 कामकाजी दिनों के अंदर पूरी की जाएगी। यह सिंगल पोर्टल आवेदनों के तुरंत निपटारे के लिए एम.सी. और एम.सी. क्षेत्र के बाहर पड़ते प्लाटों और इमारतों को नियमित करने के लिए तैयार किया गया है।

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News Editor

Urmila

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