जालंधर में मेडिकल स्टोर्स पर नहीं मिलेंगी ये दवाइयां! जारी हो गए आदेश

punjabkesari.in Friday, Nov 14, 2025 - 03:16 PM (IST)

जालंधर (चोपड़ा) : जिले में नशे और दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए एनाफोर्टन इंजेक्शन, प्रीगाबालिन कैप्सूल और गबापेंटिन कैप्सूल की बिना लाइसैंस के बिक्री, अनुमत मात्रा से अधिक रखने तथा बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सक के पर्चे के बिना किसी भी मेडिकल स्टोर पर इन दवाओं की बिक्री को भी गैरकानूनी घोषित किया गया है। यह आदेश जारी होने की तिथि से अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे दवा की बिक्री और स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और नियमों का पालन करें।

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News Editor

Urmila