जालंधर में नहीं खरीद/बेच सकेंगे ये दवाइयां, पुलिस का सख्त आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Sep 29, 2026 - 11:25 AM (IST)

जालंधर (सुधीर) : पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के अंदर आने वाले इलाके में प्रीगेबालिन कैप्सूल (Pregabalin Capsules), गैबापेंटिन कैप्सूल (Gabapentin Capsule) और एनाफोर्टन इंजेक्शन (Anafortan Injection) बिना लाइसेंस रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश 25.11.2026 तक लागू रहेगा।

cp jalandhar

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News Editor

Urmila

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