पंजाब के इस शहर को ''नो ड्रोन जोन'' किया घोषित, पढ़ें कहां
punjabkesari.in Monday, Jun 13, 2022 - 07:53 PM (IST)

जालंधर : पुलिस प्रशासन की तरफ से शहर को 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया गया है। जारी निर्देशों के तहत 14 और 15 जून को शहर में ड्रोन और यूएवी सख्त वर्जित होंगे। पुलिस की तरफ से जारी निर्देशों के तहत 'नो ड्रोन ज़ोन' दौरान ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) को तत्काल प्रभाव से उड़ान भरने से सख्त मनाही रहेगी। यह आदेश 14.06.2022 से 15.06.2022 तक प्रभावी रहेंगे।
जिक्रयोग्य है कि शरारती व राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा ड्रोन के लगातार हो रहे गलत उपयोग के कारण पैदा हो रहे सुरक्षा के खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए जालंधर को 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया है। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी था।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here