सावधान! गाड़ी चलाते समय ना किया ये काम तो लगेगी 10 हजार Penalty, पढ़ें ये खास जानकारी
punjabkesari.in Thursday, Nov 07, 2024 - 11:13 AM (IST)
पंजाब डेस्क : सड़क पर एंबुलेंस की आवाज सुन कर सभी गाड़ियां साइड दे देती है। वहीं ट्रैफिक जाम होने पर भी उस एंबुलेंस को नहीं रोका जाता जिसमें मरीज होता है क्योंकि अस्पताल पहुंचने में हुई जरा सी देरी से जान जा सकती है। इसी तरह आपात की स्थिति में निपटने के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन जैसे फायर ब्रिगेड़, पुलिस और एंबुलेंस आदि के गुजरने के लिए रास्ता क्लीयर करना जरुरी है। अगर आप सड़क पर सायरन सुनने के बाद भी एमरजंसी वाहनों को रास्ता नहीं देते तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। सड़क पर इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
इसे लेकर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए हैं। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा कहा गया है कि सड़क पर सभी वाहनों को बाईं ओर मुड़ कर इमरजेंसी वाहनों का रास्ता देना जरुरी होगा। वहीं ऐसा न करने पर मोटर वाहन (संशोधन अधिनियम) 2019 की धारा 194E के तहत वाहन चालक को 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here