अब ट्रेनों में सफर करना होगा महंगा, बदले गए ये नियम

punjabkesari.in Saturday, Dec 20, 2025 - 01:27 PM (IST)

पंजाब डेस्क: रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल, अब ट्रेनों में सफर के दौरान नियमों में बदलाव किया गया है। अब ट्रेनों में यात्रा के दौरान सामान ले जाने के नियम हवाई यात्रा की तर्ज पर लागू किए जा रहे हैं। तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी। रेल मंत्री ने बताया कि अगर कोई यात्री निर्धारित वजन से ज्यादा सामान लेकर सफर करता है, तो उससे अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। रेलवे का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य ट्रेनों में सुरक्षा, व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाना है। रेलवे द्वारा अलग-अलग कोच श्रेणियों के लिए पहले से तय सामान सीमा का अब सख्ती से पालन कराया जाएगा।

कोच के अनुसार सामान ले जाने की सीमा

रेलवे के नियमों के तहत एसी थ्री-टियर और चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिकतम 40 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति होगी। इससे अधिक वजन का सामान ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

सेकेंड एसी और फर्स्ट क्लास के यात्रियों को 50 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जाने की छूट मिलेगी, जबकि निर्धारित शुल्क देकर वे अधिकतम 100 किलोग्राम तक सामान ले जा सकेंगे। एसी फर्स्ट क्लास यात्रियों को सबसे अधिक राहत दी गई है। वे 70 किलोग्राम तक सामान बिना शुल्क ले जा सकते हैं और अतिरिक्त शुल्क अदा कर 150 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी।

वहीं सेकेंड क्लास यात्रियों को 35 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जाने की छूट मिलेगी। तय शुल्क का भुगतान करने पर वे अधिकतम 70 किलोग्राम तक सामान साथ ले जा सकेंगे। स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को 40 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है, जबकि शुल्क देकर 80 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

रेलवे ने साफ किया है कि मुफ्त सामान सीमा से अधिक वजन लेकर यात्रा करने पर तय दर से डेढ़ गुना शुल्क वसूला जाएगा। यदि किसी यात्री का ट्रंक या सूटकेस निर्धारित आकार से बड़ा है, तो उसे कोच के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे सामान को ब्रेक वैन या पार्सल वैन में बुक कराना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा, किसी भी प्रकार के व्यावसायिक सामान को निजी सामान के रूप में ट्रेन में ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपने सामान के वजन और आकार की जांच जरूर कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुफ्त सामान भत्ता कुल अनुमत वजन में ही शामिल होगा।

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News Editor

Kamini

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