श्री अकाल तख्त साहिब के इस फैसले पर वल्टोहा ने जताया एतराज

punjabkesari.in Sunday, Nov 27, 2022 - 12:13 PM (IST)

अमृतसर: श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा पूर्व अकाली मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह की माफी का विरसा सिंह वल्टोहा ने विरोध किया है और सख्त एतराज जताया है। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार की माफी से पंथ की वापसी का रास्ता तो साफ हो गया है उन्हें इसका कोई एतराज नहीं है परंतु वलटोहा ने लंगाह को अकाल तख्त की तनख्वाह का जोरदार विरोध किया है जिसके चलते उन्होंने जत्थेदार को दोबारा विचार करने की अपील की है। वल्टोहा ने जत्थेदार के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने फैसला मानने से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में छूट देना जत्थेदार के क्षेत्र से बाहर है। उधर, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी जत्थेदार के इस फैसले पर एतराज जताया है। 

गौरतलब है कि श्री अकाल तख्त साहिब ने पंथ से निष्कासित पूर्व अकाली मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह को तनखाइया घोषित कर धार्मिक दंड देने की घोषणा की है। इस धार्मिक सजा के दौरान सुच्चा सिंह लंगाह लगातार 21 दिनों तक श्री हरमंदिर साहिब में बर्तन साफ ​​करने का काम करेंगी। इसके अलावा वे लगातार 21 दिनों तक परिक्रमा में बैठकर पाठ करेंगे और कीर्तन सर्वना करेंगे। यह तनख्वाह श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह द्वारा लगाई गई है। इस दौरान जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि सुच्चा सिंह इस सेवा के दौरान न तो किसी से बात करेंगे और न ही सेवा करने का दिखावा करेंगे। इसके अलावा लंगाह को सेवा के दौरान तस्वीरें लेने और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी रोक लगा दी गई है।

ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि अगर किसी एक दिन श्री अकाल तख्त साहिब में सुच्चा सिंह लंगाह आए है तो उस दिन जो भी धाढी जत्थे मौजूद होंगे, चाहे वे 4 हों या 5, उन्हें 5100 रुपए दिए जाएंगे। उस दिन लंगाह घर से प्रसाद तैयार करेंगे, जत्थों को लंगर भी खिलाएं और उनके गंदे बर्तन खुद साफ करेंगे। इस धार्मिक दंड में कहा गया है कि लंगाह राजनीति में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे 5 साल तक किसी गुरुद्वारा समिति के सदस्य नहीं बन पाएंगे। 

जिक्रयोग्य है कि सुच्चा लंगाह का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एक महिला ने लंगाह पर रेप का आरोप लगाया था। ये आरोप गुरदासपुर उपचुनाव में मतदान से ठीक पहले लगाए गए थे। महिला की शिकायत पर लंगाह के खिलाफ थाना सिटी गुरदासपुर में 2017 में मामला दर्ज किया गया था। महिला ने तब आरोप लगाया था कि लंगाह ने उसके साथ रेप किया था। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि धोखे से उसकी संपत्ति बेच दी थी और कई लाख रुपए का गबन किया था। महिला की शिकायत पर आई.पी.सी. की धारा 376, 384, 420 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि बाद में अदालत ने लंगा को मामले से बरी कर दिया।

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News Editor

Urmila

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