बठिंडा में 9 अक्तूबर तक लगी विभिन्न पाबंदियां, जानें किन-किन कामों पर लगी रोक
punjabkesari.in Friday, Aug 14, 2026 - 12:32 PM (IST)
बठिंडा (विजय) : भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने एक ऑर्डर जारी करके जिले में एयरपोर्ट के दो किलोमीटर के अंदर लालटेन पतंग, विश पतंग वगैरह के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है।
जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने जिले में अलग-अलग पाबंदियां लागू कर दीं, जो 9 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगी। उन्होंने एयरपोर्ट के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में लालटेन पतंग, इच्छा पतंग आदि उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, जो हवाई यातायात व सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। जिले में प्रत्येक पी.जी. मालिक को अपना पी.जी. पंजीकृत करवाना होगा, साथ ही पी.जी. में रहने वाले विद्यार्थियों/किरायेदारों का संबंधित पुलिस थाने या सांझ केंद्र के माध्यम से पंजीकरण एवं वैरिफिकेशन करवाना भी अनिवार्य है।
पी.जी. मालिकों को विद्यार्थियों और किरायेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन यंत्र तथा सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। एक अन्य आदेश में जिले में विवाह, शादी समारोह तथा अन्य कार्यक्रमों में पटाखे, आतिशबाजी चलाने और आर्म फायर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी ओर तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी रामां, नैशनल फर्टिलाइजर बठिंडा, आई.ओ., बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल., ब्लॉक पी.ओ.एल. टर्मिनल, फूस मंडी, 2-जी बायो इथेनॉल प्लांट, अंबुजा सीमैंट प्लांट, गुरु गोबिंद सिंह थर्मल प्लांट, सिविल एयरपोर्ट विरक कलां, एयरफोर्स भिसियाणा, गेल, आर.टी. व एस.वी. गेहरी बुट्टर के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला बठिंडा की सीमा के भीतर नायलॉन, प्लास्टिक अथवा सिंथैटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे (चाइना डोर) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एक अन्य आदेश में जिले की सीमा में अनधिकृत सीमन के भंडारण, परिवहन, इस्तेमाल अथवा बिक्री पर रोक लगाई गई है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने पुरानी तहसील कॉम्प्लैक्स बठिंडा में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकानों, बूथ चैंबर, खोखों आदि का निर्माण करने पर भी रोक लगा दी है। यह आदेश सरकारी जमीन पर सरकारी भवन के निर्माण पर लागू नहीं होगा। शहर में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए भारी वाणिज्यिक वाहनों, जैसे ट्रक, ट्राले, तेल टैंकर आदि के सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध है।
वहीं जिले की सीमा में ट्रैक्टर तथा संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट करने पर भी रोक लगाई गई है। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन या प्रचार-प्रसार वाली तस्वीर अथवा वीडियो अपलोड नहीं करेगा। हथियारों के इस्तेमाल का महिमामंडन करने वाला कोई टैक्स्ट पोस्ट या शेयर भी नहीं की जाएगी। किसी भी समारोह, कार्यक्रम या आयोजन में ऐसा गीत गाने अथवा नाटक खेलने पर भी रोक होगी, जिससे हथियारों का प्रदर्शन या प्रचार होता हो। हालांकि ये आदेश सशस्त्र बलों, पुलिस, होमगार्ड तथा ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिनके पास राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार हैं। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्डों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।
एक अन्य आदेश के तहत जिले में प्रीगैब्लिन 75 एम.जी. के कैप्सूल और गोलियों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए हैं कि दवा देते समय कैमिस्ट द्वारा डॉक्टर की पर्ची पर अपनी मुहर लगाई जाए तथा दवा देने की तारीख भी दर्ज की जाए। ये सभी आदेश 9 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

