पंजाब में शाम 7 से सुबह 8 बजे तक जारी हो गए ये आदेश! जानें कब तक रहेंगे लागू

punjabkesari.in Wednesday, Apr 23, 2025 - 02:05 PM (IST)

फिरोजपुर (परमजीत, खुल्लर) : भारती नागरिक सुरक्षा एक्ट की धारा 163 तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहायक जिला मैजिस्ट्रेट डा. निधी कुमद बंबाह ने जिला फिरोजपुर में शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कंबाईनों के जरिए गेहूं की कटाई पर पाबंदी के आदेश जारी किए है।

इसके अलावा जिला फिरोजपुर में गेहूं की कटाई करने वाली कंबाईनों के मालिकों को हिदायत की है कि हारवैस्टर कंबाईन का प्रयोग करने से पहले इसकी खेतीबाड़ी विभाग से आप्रेशन वर्दीनैस संबंधी इंस्पैक्शन करवानी जरुरी होगी। उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखने में आया है कि गेहूं की कटाई कंबाईनों के जरिए 24 घंटे की जाती है। जिसके चलते रात के समय कंबाईन चलाने से जानी व आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं का खतरा होता है।

इसके अलावा रात के समय कटाई करने से हरी गेहूं भी काट ली जाती है, जोकि अच्छे से सूखी नहीं होती और उसके काले होने के चांस बड़ जाते है एवं उससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई जगह पर बहुत पुरानी कंबाईनों का भी प्रयोग किया जा रहा है, जोकि गलत है। जिसके चलते प्रशासन की तरफ से सभी की सुरक्षा को मद्देनजर रखकर यह आदेश लागू किए गए है, जोकि जिले में 31 अप्रैल तक लागू रहेंगे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Urmila

Related News