क्या खुलेगा शंभू बॉर्डर? सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज

punjabkesari.in Monday, Jul 22, 2024 - 12:46 PM (IST)

पंजाब डेस्क : हाईकोर्ट द्वारा शंभु बॉर्डर खोलने के आदेशों के बाद अब हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जिसको लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लोगों की परेशानी को देखते हुए 10 जुलाई को हरियाणा सरकार को आदेश जारी करते हुए एक सप्ताह में बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा था। ज‍िसकी म‍ियाद 17 जुलाई बुधवार को खत्म हो रही थी, उससे पहले हर‍ियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाना उच‍ित समझा, क्योंक‍ि क‍िसानों ने ऐलान कर द‍िया है क‍ि बॉर्डर खुलते ही वह द‍िल्ली कूच करेंगे, जबक‍ि हर‍ियाणा सरकार क‍िसी भी सूरत में नहीं चाहती क‍ि ये क‍िसान द‍िल्ली जाएं। इसके चलते ही हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी हरियाणा सरकार को बार्डर बंद करने के लिए फटकार लगा चुका है। 

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बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उजाल भुइयां व जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ शंभू बार्डर मामले में सुनवाई करेंगे। इस संबंधी बातचीत करते हुए एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के आदेशों पर अपनी मुहर लगाएगी।

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पंजाब के किसान एमएसपी को लेकर फरवरी 2024 से  शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें  बैरिकेड्स लगाकर वहीं रोक दिया गया है।  किसान वहीं पर मोर्चा लगा बैठ गए जिस पर आवाजाही बंद होने से अम्बाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। जिसके चलते हाईकोर्ट में याचिका दायर होने पर कोर्ट ने एक सप्ताह में बैरिकेड्स हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन अब हरियाणा सरकार उक्त मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 

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News Editor

Kamini

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