पंजाब पुलिस के SP पर महिला के संगीन आरोप, बोली- पहले रेप फिर 2 बार जबरन करवाया गर्भपात
punjabkesari.in Thursday, Mar 26, 2026 - 11:47 AM (IST)
पंजाब डेस्क : पंजाब पुलिस के एसपी रैंक के अधिकारी पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि अधिकारी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया और उसे धोखे में रखा, जबकि वह पहले से शादीशुदा था।
मामला सामने आने के बाद महिला ने अदालत का रुख किया। सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर निष्पक्ष और स्पष्ट रिपोर्ट पेश की जाए। महिला के अनुसार, उसकी मुलाकात मोगा में एक मामले के दौरान SP अधिकारी से हुई थी। इसी दौरान अधिकारी ने मदद के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ाईं और बाद में उसे अपने जाल में फंसा लिया। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर अधिकारी ने मंदिर में उससे शादी की, जोकि असली न होकर एक नाटक था।
इसके बाद SP उसका यौन शोषण करता रहा। इस दौरान वह 2 बार गर्भवती भी हुई, लेकिन SP ने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया। यही नहीं वह उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि, SP रैंक का अधिकारी करप्शन में भी शामिल था। इन्हीं पैसों से उसने 2015 में उसके लिए एक घर खरीदा था। इसी बीच जब विवाद हुआ तो उसकी पहली पत्नी ने वह घर बेच दिया, तब उसे पता चला का SP रैंक का अधिकारी उसके साथ धोखा कर रहा है, जबकि वह पहले से शादीशुदा है।
महिला ने आगे बताया कि उसने इस पूरे मामले को लेकर 10 सितंबर 2015 को ही मोगा के एसएसपी दफ्तर में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। महिला के अनुसार, अपनी शिकायत में उसने मारपीट, यौन शोषण और जबरन गर्भपात जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही उसने यह भी कहा था कि संबंधित अधिकारी पर भ्रष्टाचार के जरिए अवैध रूप से संपत्ति जुटाने के आरोप भी हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आरोप है कि यह मामला करीब एक दशक तक लंबित रखा गया, जिससे उसे न्याय नहीं मिल सका। करीब 10 साल तक मामले को लटका रहा है। जब पुलिस ने महिला की नहीं सुनी तो उसने हाईकोर्ट का रुख किया। अब हाईकोर्ट के दखल के बाद मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।
आपको बता दें कि, पंजाब में SP रैंक के अधिकारी पर लगे आरोपों के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल कुंवरबीर सिंह ने आधिकारिक तौर पर नोटिस स्वीकार किया। सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि शिकायतकर्ता महिला की अर्जी मोगा के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) कार्यालय में प्राप्त हुई थी। मामले को लेकर अब कोर्ट के निर्देशों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। साथ ही कहा गया है कि यदि आरोपों में सच्चाई नहीं मिलती, तो याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार सूचित किया जाए। फिलहाल मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
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