पंचायती चुनाव-2024: जिले में सख्त आदेश जारी, जानें कब तक रहेंगे लागू

punjabkesari.in Saturday, Sep 28, 2024 - 03:02 PM (IST)

बरनाला: जिला मजिस्ट्रेट बरनाला, पूनमदीप कौर ने पंचायती चुनाव-2024 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। उन्होंने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए हथियार लेकर चलने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनावों के दौरान लड़ाई-झगड़े होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस आदेश के अनुसार, बरनाला जिले के सभी हथियार लाइसेंसधारकों को अपने हथियार लेकर चलने की सख्त मनाही की गई है।

हालांकि, यह आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, और वर्दीधारी पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा, लेकिन चुनावी उम्मीदवारों के सुरक्षा कर्मी और विशेष पुलिस अधिकारी (SPOs) अपने हथियार लेकर पोलिंग स्टेशनों के अंदर नहीं जा सकेंगे। यह आदेश 26 सितंबर, 2024 से लागू होकर आचार संहिता समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

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News Editor

Urmila

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