कांग्रेस सरकार का व्यपारियों को दीवाली गिफ्ट, जानिए क्या?

punjabkesari.in Tuesday, Oct 17, 2017 - 12:05 AM (IST)

चंडीगढ़(पराशर): गुरदासपुर उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस सरकार ने व्यपारियों को दीवाली गिफ्ट दिया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने आज औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और आॢथक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने नई औद्योगिक और व्यापारिक नीति-2017 को स्वीकृति दे दी है जिससे 1 नवम्बर से औद्योगिक बिजली दर 5 रुपए प्रति यूनिट निर्धारित करने और पंजाब राज्य औद्योगिक विकास कार्पोरेशन के कर्जे एकमुश्त निपटारे का राह प्रशस्त हो गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा उद्योगों को रियायतें 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 140 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।


इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजिस के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। विकास के लिए 10 टैक्नोलॉजी केंद्र, 10 कॉमन फैसिलिटी सैंटर और 10 कलस्टर पहले पड़ाव में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, एस.ए.एस. नगर व पटियाला में एम.एस.एम.ई. एक्ट 2006 के तहत फैसिलिटेशन काऊंसिलें भी स्थापित करेंगे।इसके अलावा शहरी और ग्रामीण इकाइयों को डी.टी.एच. और स्थानीय केबल कनैक्शनों पर मनोरंजन कर लगाने की मंजूरी दे दी। द पंजाब एंटरटेनमैंट एंड एम्यूजमैंट टैक्सिज (लैवी एंड कनैक्शन बाय लोकल बॉडीज) एक्ट-2017 के कानूनी शक्ल अख्तियार करने से ये स्थानीय इकाइयां डी.टी.एच. कनैक्शन पर 5 रुपए और स्थानीय कनैक्शन पर 2 रुपए का मामूली मनोरंजन कर लगाने और एकत्रित करने के योग्य हो जाएंगी। यह एक्ट नए जी.एस.टी. अधीन पहली मनोरंजन कर प्रणाली व्यवस्था का स्थान लेगा। 

 


स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान बताया कि मामूली टैक्स केबल ऑप्रेटरों की जवाबदेही को यकीनी बनाएगा। हालांकि सिनेमा, मल्टीप्लैक्सों, एम्यूजमैंट पार्कों व अन्य ऐसे मनोरंजन स्थानों पर कोई मनोरंजन कर लगाने का प्रस्ताव नहीं है। प्रदेश में लगभग 16 लाख डी.टी.एच. कनैक्शन और 24 लाख केबल कनैक्शन हैं। स्थानीय इकाइयों को टैक्स लगाने से प्रति वर्ष 45-47 करोड़ रुपए की आय होने की आशा है। डी.टी.एच. से  9.60  करोड़  और  केबल  कनैक्शनों से 36.96 करोड़ रुपए की आमदन होने की उम्मीद है।


सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार सरहदी जिलों को बी.आई.एफ. आर. रजिस्टर्ड/घोषित हुईं बीमार बड़ी इकाइयों को एकमुश्त राहत पैकेज देगी। इसके साथ ही मोहाली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर के लिए पहले पड़ाव के दौरान प्रदर्शनी और कन्वैंशन सैंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं  पंजाब  मंत्रिमंडल  ने किसानों को मलकीयत वाली जमीनों के जरिए भूमिगत पाइपें  बिछाने  का  हक  देते  हुए ‘राह के अधिकार’ (राइट ऑफ वे) के लिए मौजूदा  कानून  में  संशोधन  करने  को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान पंजाब लैंड इम्प्रूवमैंट स्कीम एक्ट 1963 में संशोधन करके नई धारा-14-ए इस एक्ट के अध्याय 3 में जोड़ी जाएगी। 


एकमुश्त निपटारा स्कीम के लिए इमारती नियमों में संशोधन को मंजूरी
पंजाब मंत्रिमंडल ने एकमुश्त निपटारा स्कीम के लिए इमारती नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। गैर आधिकारिक निर्माणों संबंधी ‘दि पंजाब वन टाइम वॉलंटरी डिसक्लोजर एंड सैटलमैंट ऑफ वॉयलेशन ऑफ द बिल्डिंग्ज ऑर्डीनैंस 2017’ को लागू करने का फैसला किया गया। एकमुश्त निपटारा स्कीम म्यूनिसिपल इलाकों में इमारती कानूनों की कुछ उल्लंघनाओं से इमारतों के हुए निर्माण पर लागू होगी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह फैसला इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि जिन स्थानों पर इमारती प्लान मंजूर नहीं हुए, वहां बहुत बड़ी संख्या में गैर आधिकारिक इमारतें बनी हुई हैं। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News