5वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

punjabkesari.in Friday, Nov 22, 2019 - 01:21 PM (IST)

अबोहर (भारद्वाज): जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत में सरकारी वकील, थाना बोदीवाला पुलिस तथा महिला सब-इंस्पैक्टर द्वारा अपनी दलीलें पेश की गईं। दूसरी ओर दुष्कर्म के आरोपी हरदीप सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह वासी सुजाना के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील व पुलिस की दलीलों के मद्देनजर रदीप को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार थाना बोदीवाला में लड़की के पिता ने मामला दर्ज करवाया था कि उसकी 5वीं कक्षा में पढ़ती नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर हरदीप सिंह ने दुष्कर्म किया है।  


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