5 अलॉटियों की बनती रकम का 50 प्रतिशत 7 फरवरी तक जमा करवाना होगा
punjabkesari.in Tuesday, Jan 28, 2020 - 09:29 AM (IST)
जालंधर(चोपड़ा): नैशनल कमीशन ने बीबी भानी कॉम्पलैक्स से संबंधित 5 अलॉटियों जतिन्द्र कौर, गगनदीप खुराना, चरणप्रीत सिंह, मनोज भंडारी, कर्म चंद के मामले में इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को फरमान जारी किए हैं कि वह 7 फरवरी तक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम द्वारा किए फैसले के अनुसार बनती रकम की 50 प्रतिशत रकम जिला फोरम के पास जमा करवाए। इसके अतिरिक्त सभी अलॉटियों के दिल्ली में केस की सुनवाई को लेकर आने-जाने के 6-6 हजार रुपए बैंक ड्राफ्ट के जरिए अदा करे।
जिक्रयोग्य है कि कॉम्पलैक्स में ट्रस्ट के वायदे के मुताबिक सुविधाएं व कब्जा न मिलने पर इन अलॉटियों ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में केस दायर किया था। फोरम ने 30 जनवरी, 2019 को अलॉटियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ट्रस्ट को उनके प्रिंसीपल अमाऊंट के साथ 12 प्रतिशत ब्याज, मुआवजा व कानूनी खर्च देने के आदेश दिए थे। ट्रस्ट ने इस फैसले के खिलाफ स्टेट कमीशन में 20 फरवरी को अपील दायर की, परंतु कमीशन ने ट्रस्ट से अलॉटियों की प्रिंसीपल अमाऊंट के अलावा 25-25 हजार रुपए प्रत्येक अलॉटी के हिसाब से रकम जमा करवा कर ट्रस्ट की अपील को डिसमिस कर दिया। इसके उपरांत ट्रस्ट ने अक्तूबर में नैशनल कमीशन में रिवीजन पटीशन दायर की, परंतु नैशनल कमीशन ने अब तक के बनते ब्याज के साथ 50 प्रतिशत रकम देने के आदेश दिए हैं। हरेक अलॉटी के स्टेट कमीशन में पहले जमा करवाई रकम इस नए फैसले में एडजस्ट होगी और ट्रस्ट को बाकी बची रकम ही जमा करवानी पड़ेगी। केस की अगली सुनवाई 29 मई को होगी।