डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने दलजीत सिंह आहलूवालिया के 2 केसों में अरैस्ट वारंट किए जारी
punjabkesari.in Thursday, Jan 30, 2020 - 10:12 AM (IST)

जालंधर(चोपड़ा): इम्पू्रवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। नैशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में दायर अनेकों मामलों में चेयरमैन के आए दिन अरैस्ट वारंट निकल रहे हैं। बीबी भानी कॉम्पलैक्स से संबंधित ऐसे ही 2 मामलों में चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया के अलग-अलग अरैस्ट वारंट निकले हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने एक अलॉटी चंद्रकांता के मामले में उस समय अरैस्ट वारंट जारी किए जब पुलिस कमिश्नर द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि पुलिस चेयरमैन को पकडऩे गई थी परंतु वह मिले नहीं। इसके बाद फोरम ने पुलिस कमिश्नर के मार्फत तीसरी बार अरैस्ट वारंट जारी करते हुए चेयरमैन को 4 मार्च तक गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। दूसरे अलॉटी गौरी शंकर के मामले में फोरम ने चेयरमैन के खिलाफ वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई 2 मार्च की निर्धारित की है।
आखिर क्या है दोनों मामले
मामला नं. 1 : फ्लैट नं. 86 फर्ल्ट फ्लोर
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने पहला अरैस्ट वारंट अलॉटी चंद्रकांता पत्नी अशोक कुमार, भगवानदास पुरा निवासी के फ्लैट नं. 86 फर्स्ट फ्लोर से संबंधित केस में दिया है। इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट ने चंद्रकांता को जनवरी 2010 में फ्लैट की अलॉटमैंट की थी। अलॉटी ने 5,27,942 रुपए ट्रस्ट को जमा करवाए थे। ट्रस्ट ने जुलाई 2012 में फ्लैट का कब्जा देना था परंतु ट्रस्ट 2017 तक भी फ्लैटों का निर्माण पूरा नहीं कर सका, जिस पर चंद्रकांता ने ट्रस्ट के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में 19 जून 2017 को केस दायर किया।
फोरम ने 1 मई 2019 को फैसला सुनाते हुए ट्रस्ट को अलॉटी की प्रिंसीपल अमाऊंट 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 30,000 रुपए मुआवजा और 7 हजार रुपए कानूनी खर्च सहित कुल अदायगी रकम 12,50,000 रुपए देने के आदेश दिए थे। ट्रस्ट ने अलॉटी को भुगतान करने की बजाय स्टेट कमीशन में केस की अपील की परंतु कमीशन ने ट्रस्ट को निर्देश दिए कि वह पहले अलॉटी को प्रिंसीपल अमाऊंट व 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करे उसके उपरांत ही ट्रस्ट की अपील एडमिट होगी, परंतु ट्रस्ट के अलॉटी को भुगतान नहीं किया जिस पर स्टेट कमीशन ने 4 सितम्बर 2019 को ट्रस्ट की अपील को डिसमिस कर दिया। अपील के डिसमिस होने के बाद चंद्रकांता ने जिला उपभोक्ता फोरम में एक्सीक्यूशन दायर की, जिस पर अदालत ने चेयरमैन के खिलाफ अरैस्ट वारंट जारी किए हैं।
मामला नं. 2 : फ्लैट नं. 91/ए दूसरी मंजिल
बीबी भानी कॉम्पलैक्स के फ्लैट नं. 91/ए दूसरी मंजिल से संबंधित अलॉटी गौरी शंकर ने तय समय में कब्जा और सुविधाएं उपलब्ध न करवा पाने के चलते 2 मई 2017 को ट्रस्ट के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में केस किया था। फोरम ने 21 मई 2019 को ट्रस्ट को 6 लाख 15 हजार 241 रुपए की प्रिंसीपल अमाऊंट के साथ बनते 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अलॉटी को वापस करने का फैसला सुनाया था। अलॉटी को इसके साथ 60 हजार रुपए मुआवजा और 15 हजार रुपए कानूनी खर्च भी एक महीने के भीतर देने को कहा गया था।
ट्रस्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 1 जुलाई को स्टेट कमीशन में अपील दायर की थी। स्टेट कमीशन से इस केस संबंधी कोई भी दलील सुनने से इंकार करते हुए 17 जुलाई को अपील को खारिज कर दिया। नए आदेशों के मुताबिक ट्रस्ट अलॉटी को 17 अगस्त तक बनते करीब 13 लाख रुपयों की अदायगी करनी थी परंतु भुगतान न होने के कारण फोरम ने चेयरमैन के अरैस्ट वारंट जारी करते हुए केस की अगली सुनवाई 2 मार्च को रखी है।