निगम कमिश्नर दीपर्व लाकड़ा को हाईकोर्ट से कंटैम्पट ऑफ कोर्ट नोटिस जारी
punjabkesari.in Sunday, Sep 29, 2019 - 09:13 AM (IST)

जालंधर(खुराना): एडवोकेट अजय कुमार लक्की ने इस साल के शुरू में स्थानीय पटेल नगर की गली नं. 2 में हो रहे अवैध निर्माण बारे नगर निगम को शिकायत भेजी थी और कई माह बाद लीगल नोटिस भी दिया परंतु निगम ने उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही लीगल नोटिस मिलने के बाद कोई कार्रवाई की जिसके बाद लक्की यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ले गए। हाईकोर्ट से निर्देश आने के बावजूद भी जब निगम ने अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की तो एडवोकेट लक्की ने निगम कमिश्नर दीपर्व लाकड़ा पर कंटैम्पट ऑफ कोर्ट का केस दायर कर दिया जिसकी सुनवाई गत दिवस हुई और माननीय जज अवनीश झिंगन ने निगम कमिश्नर दीपर्व लाकड़ा को नोटिस ऑफ मोशन जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 मई, 2020 को होगी।
जे.पी. नगर की कोठी में शटर लगे तो तोड़ देंगे: ज्वाइंट कमिश्नर
इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा काटी गई 74.3 एकड़ जे.पी. नगर कालोनी में जिस तरह रिहायशी कोठियों को तोड़ कर कमर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही हैं उससे चिंतित ट्रस्ट के पूर्व सदस्य व निगम के पूर्व पार्षद एडवोकेट बृजेश चोपड़ा तथा पार्षद पति हरजिन्द्र सिंह लाडा ने गत दिवस नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हरचरण सिंह तथा मेयर जगदीश राजा से मुलाकात की और अपनी चिंता से अवगत करवाया। बृजेश चोपड़ा ने कहा कि जे.पी. नगर की सड़क के आसपास दुकानें बन जाने से क्षेत्र में ट्रैफिक की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है जिस कारण रिहायशी कोठियों के निवासी अत्यंत परेशान हैं इसलिए अवैध रूप से बनी दुकानों इत्यादि पर सील लगाई जाए।
एडवोकेट बृजेश चोपड़ा व लाडा ने निगमाधिकारियों को बताया कि इन दिनों जे.पी. नगर की कोठी नं. 461/462 में दुकानें काटे जाने की तैयारी चल रही है जिसे समय रहते रोका जाए वर्ना पूरे मामले को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ले जाया जाएगा। ज्वाइंट कमिश्नर हरचरण सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि रिहायशी कोठी में शटर इत्यादि हरगिज नहीं लगने दिए जाएंगे और अगर किसी ने कमर्शियल गतिविधि का प्रयास किया तो तुरंत डिच चला दी जाएगी। चोपड़ा ने कहा कि बनने जा रही दुकानों में एक दुकान ऐसे दुकानदार को दी गई है जो पहले ही अपना सामान सड़क पर रख कर लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है।