बैंक और पेट्रोल पंप पर लगाना होगा ये सिस्टम,जिला प्रशासन के सख्त आदेश

punjabkesari.in Thursday, Apr 15, 2021 - 07:33 PM (IST)

जालंधर: जालंधर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री जसबीर सिंह ने फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों के तहत आदेश जारी करते हुए जिला जालंधर (देहाती) के संबंध में कई आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिले की सीमा में किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पशुओं को सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ने का आह्वान किया है। 

उन्होंने एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला जालंधर देहाती इलाके के अंदर पुलिस आधिकारियों को छोड़ किसी भी व्यक्ति द्वारा आर्मी, सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. आदि फोर्सेज की वर्दियों और उलाईव रंग (मिलटरी रंग) के व्हीकल /मोटर वाहनों के प्रयोग पर रोक लगा दी है। जालंधर (देहाती) की सीमा में पड़ते सभी पेट्रोल पंपों और बैंकों पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाने और इन कैमरों में सात दिनों की रिकार्डिंग रखने के आदेश जारी किये हैं। वहीं एक अन्य आदेश के द्वारा ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा अंदर कूड़ा करकट आदि को खुले में आग लगाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी उपरोक्त सभी आदेश 08.06.2021 तक लागू रहेंगे।


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prince

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