जालंधर की इस जगह रात 8 से सुबह 5 बजे तक ये आदेश जारी

punjabkesari.in Wednesday, Mar 03, 2021 - 10:54 AM (IST)

जालंधर(सुधीर): डी.सी.पी. ला एंड आर्डर जगमोहन सिंह ने धारा 144 के अधीन के तहत कमिश्नरेट पुलिस के अधीन आते सभी गावों में रात 8 से प्रात: 5 बजे तक ठीकरी पहरे लगाने व पहरे पर तैनात रहने वाले लोगों की सूचना संबंधित थाने की पुलिस को देने के आदेश जारी किए है। इसी के साथ ही कमिश्नरेट पुलिस के अधीन आते सभी मैरिज पैलेसों, होटलों के दावत हाल, विवाह समारोह व अन्य समाजिक समारोह में पब्लिक की तरफ से हथियार ले जाने पर भी पांबदी लगाने व होटलों व मैरिज पैलसों के मालिकों को सी.सी.टी.वी. लगवाने के निर्देश जारी किए है। डी.सी.पी. ने बताया कि रात 10 से प्रात: 6 बजे तक कोई भी व्यक्ति शहर में ढोल ,भोंपू व किसी तरह की आवाज पैदा करने वाले कोई भी यंत्र नहीं बजा सकेगा व न ही साऊंड एम्पलीफायर का प्रयोग कर सकेगा।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा निजी साऊंड व्यवस्था वालों की तरफ से भी अपने आस पड़ोस में शोर का स्तर 7.5 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। वही रात 10से प्रात: 6 बजे तक रिहायशी क्षेत्र में हार्न बजाने पर रोक लगाई गई है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता पकड़ा गया तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा मकान मालिकों को घरों में किराएदार और पी.जी. व नौकरों की वैरीफकेशन क्षेत्र के पास लगते सांझ केंद्र से करवानी होनी अनिवार्य होगी।

वहीं कमिश्नरेट पुलिस के अधीन आते सभी पटाखा व्यापारियों को पटाखों के पैकेट पर आवाज का स्तर (डैसीबल में ) प्रिंट करने के भी निर्देश जारी किए गए है। इसके अलावा कोई भी दुकानदार, दर्जी, सैनिक, अर्द्ध सैनिक बल, पुलिस की बनी बनाई वर्दी बिना आई.डी. प्रूफ की फोटो कापी लेने के बाद ही बेचने के निर्देश दिए। इसके अलावा कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के अधीन किसी किस्म का जलूस निकालने, रोड पर हथियार उठा कर चलने व गाडियों में किसी किस्म का हथियार, बेसबाल रखने पर पांबदी लगाई गई है। उन्होने बताया कि यह आदेश 3 मार्च से 2 मई तक सख्ती के साथ लागू रहेंगे।


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Vatika

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