हथियार रखने के शौकीन पंजाबी पढ़ लें ये खबर, पड़ने वाली है नई मुसिबत
punjabkesari.in Wednesday, Aug 03, 2016 - 01:01 PM (IST)

अमृतसरः लोगों में नए हथियार लेने के लिए लाइसैंस बनाने की लगी होड़ को देखते हुए सरकार ने इसकी फीस में भारी विस्तार किया है। फीस में हुई वृद्धि के कारण अब गिने-चुने लोग ही अपना हथियार लाइसैंस बना सकेंगे |
अमृतसर देहाती के लोगों के लिए सरकार ने फीसों में भारी विस्तार किया है। जिला पुलिस देहाती क्षेत्रों में आते लोगों को पहले जिला रेडक्रास सोसायटी में 500 रुपए खर्च हथियार लाइसैंस की फाइल मिल जाती थी परन्तु अब लोगों को यह फाइल खरीदने के लिए रेडक्रास सोसायटी के पास 5 हजार रुपए जमा करवाने होंगे।
जानकारी देते अमृतसर के ए.डी.सी. तजिन्दर पाल सिंह संधू ने बताया कि फाइल के अलावा हथियार लाइसैंस के साथ जुड़ी दूसरी फ़ीसों में भी विस्तार किया गया है। वहीं लुधियाना कमिश्नर और डी.सी. ऑफिस से नया आर्म्स लाइसैंस बनवाने पर अब 80 रुपए की जगह 2 हजार रुपए फीस चुकानी होगी। इसमें सुविधा सैंटर की 1,950 रुपए की फीस अलग होगी। वहीं, तीन साल बाद रिन्युअल के लिए भी 60 की जगह डेढ़ हजार रुपए देने होंगे।
केंद्र सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन के बाद पुलिस कमिश्नर की सिंगल विंडो और डी.सी.के सुविधा सैंटरों में यह बढ़े हुए रेट लागू कर दिए गए हैं। नए और रिन्यू के साथ आर्म्स लाइसैंस की बाकी सेवाएं भी महंगी करने के साथ फ्री सर्विसेज पर भी चार्जेज लगा दिए गए हैं।
ये हैं बढ़ी हुई फीसें
नए आर्म्स लाइसैंस: बंदूक की 80, रिवॉल्वर की 200 राइफल की 120 रुपए सरकारी फीस थी, जिसे बढ़ाकर दो हजार किया गया।
तीन साल बाद रिन्युअल : 12 बोर गन की फीस 60, रिवॉल्वर की 150 से बढ़ाकर अब डेढ़ हजार कर दी गई।
रिन्युअललेट फीस: बंदूक की 40, रिवॉल्वर की 100 राइफल की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर एक हजार कर दी गई है। वहीं, अगर यह तीनों तरह के हथियार हैं तो रिन्युअल फीस 300 से बढ़ाकर साढ़े 4 हजार देनी होगी।
डिलीशन-एंट्री: आर्म्सलाइसेंस में हथियार को जोड़ने या हटाने की पहले कोई फीस नहीं थी लेकिन अब 500 कर दी गई।
एड्रेसचेंज:यह सर्विस पहले फ्री थी लेकिन अब 500 रुपए देने पड़ेंगे।
डेथ केस वेपन ट्रांसफर: अगर किसी आर्म्स लाइसेंस होल्डर की मौत के बाद उसके ब्लड रिलेशन में इसे ट्रांसफर करना हो तो पहले कोई फीस नहीं थी लेकिन अब एक हजार कर दी गई है।
कैरी परमिशन:हथियार को लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाने की फीस नहीं थी लेकिन अब 500 कर दी गई।
करैक्शन:आर्म्स लाइसेंस में किसी तरह की करेक्शन कराने की पहले फीस नहीं थी लेकिन अब एक हजार कर दी गई।
एन.ओ.सी.: बाहर से हथियार लाने के लिए एनओसी देने की पहले फीस नहीं थी लेकिन अब 500 रुपए प्रति वेपन हो गई।
इंडोर्समैंट:एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने पर इडोर्समेंट की फीस भी 500 कर दी गई।
बोरचेंज:अगर किसी ने गन का लाइसेंस बनवाया लेकिन वो रिवॉल्वर लेना चाहता है तो पहले यह सुविधा फ्री थी लेकिन अब 500 रुपए लगेंगे।