HC के नोटिस का असर, रेलवे स्टेशन रोड स्थित होटल के अवैध निर्माण पर निगम की सीलिंग

punjabkesari.in Wednesday, Jun 06, 2018 - 12:07 PM (IST)

लुधियाना (हितेश): हाईकोर्ट ने महानगर में अवैध रूप से बने सैंकड़ों होटलों के अवैध निर्माण बारे नोटिस जारी किया तो नगर निगम को बिना मंजूरी बन रहे नए होटलों पर कार्रवाई की याद आ गई। इसके तहत मंगलवार को जोन ए की टीम ने रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित एक होटल के परिसर को अवैध निर्माण के आरोप में सील कर दिया। बिल्डिंग ब्रांच के अफसरों ने बताया कि इस होटल में रैनोवेशन का काम चल रहा है जिसकी आड़ में ऊपरी मंजिल पर बने जैरनेटर रूम व बाथरूम को तोड़ दिया गया। इस काम को एरिया इंस्पैक्टर द्वारा कई बार रुकवाने के बावजूद होटल मालिक ने रात के समय ऊपरी मंजिल पर लैंटर डाल दिया, जिससे इस एरिया को विरोध व सियासी दबाव के बावजूद सील कर दिया गया। अफसरों ने होटलों के अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में जारी नोटिस का हवाला दिया है। जहां तक मौके पर हो रहे निर्माण का सवाल है, वह नॉन कम्पाऊंडेबल कैटेगरी में आता है।  

बी.आर.एस. नगर में सैटिंग के बिना हो रहे अवैध निर्माण पर दूसरी बार हुई कार्रवाई
बी.आर.एस. नगर के रिहायशी इलाके में वैसे तो जोन डी की बिल्डिंग शाखा के अफसरों की मिलीभगत के साथ असंख्य कमॢशयल बिल्डिंगें बन चुकी हैं लेकिन जिनकेे साथ सैटिंग नहीं होती उनको बार-बार निशाना बनाया जाता है। इसके तहत मेन रोड पर स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग को लगातार दूसरी बार तोड़ा गया जिसके मालिक का कहना है कि पूरे इलाके में अफसरों की मिलीभगत के साथ बिल्डिंगेें बन रही हैं, लेकिन सांठगांठ करने को तैयार न होने पर सिर्फ उसका नुक्सान किया जा रहा है।

जोन सी में मार्कीट की ऊपरी मंजिल पर लैंटर डालने से रोकने के लिए हुई सीलिंग
नगर निगम जोन सी की टीम ने रामगढिय़ा गुरुद्वारा के समीप स्थित मार्कीट की ऊपरी मंजिल पर लैंटर डालने के लिए हो रही तैयारी के मद्देनजर उसे सील कर दिया। अफसरों के मुताबिक स्टाफ कम होने की वजह से शटरिंग उतारने की जगह छत पर जाने का रास्ता सील किया गया है। 


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