यू.आई.डी. नंबर से पकड़े गए प्रॉपर्टी टैक्स चोर, 400 को नोटिस

punjabkesari.in Monday, Jan 14, 2019 - 08:59 AM (IST)

लुधियाना(हितेश): नगर निगम द्वारा जिस उद्देश्य से यू.आई.डी. नंबर लगाने की योजना बनाई गई है, देर से ही सही, उसके मुताबिक नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं, जिसके तहत कभी भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले 400 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है।

यहां बताना उचित होगा कि नगर निगम द्वारा जब 2013 में प्रापर्टी टैक्स लागू किया गया था, उसके साथ ही डोर-टू डोर सर्वे शुरू करवाया गया है। हालांकि यह योजना अब तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, लेकिन उससे पहले नगर निगम ने अब तक यू.आई.डी. नंबरों को प्रापर्टी टैक्स की रिटर्न से ङ्क्षलक करना शुरू कर दिया है। इससे वो लोग सामने आने शुरू हो गए हैं, जिन्होंने कभी भी प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, उनके खिलाफ  हर जोन के एक-एक ब्लॉक में कार्रवाई का आगाज करते हुए 400 नोटिस जारी किए गए हैं। 

डोर-टू-डोर भी हो रही है क्रॉस चैकिंग
नगर निगम द्वारा जहां अपने रिकॉर्ड के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करवाने वालों की धरपकड़ शुरू की गई है, वहीं इस काम के लिए डोर-टू-डोर क्रॉस चैकिंग भी की जा रही है, जिस दौरान कभी भी प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न न भरने वालों के अलावा लैंड यूजए कवरेज एरिया व डी.सी. रेट की गलत जानकारी भर कर नगर निगम को चूना लगाने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

अब 16 ब्लॉक में लाजिमी हुआ यू.आई.डी. नंबर
नगर निगम द्वारा शहर को 37 ब्लॉक में बांटा गया है, लेकिन पहले 9 ब्लॉक में यू.आई.डी. नंबर लागू किया गया था, अब 7 ओर ब्लॉक में प्रापर्टी टैक्स की रिटर्न भरने के लिए यू.आई.डी. नंबर लाजमी कर दिया गया है, जिसे पानी-सीवरेज के कनैक्शन के साथ भी ङ्क्षलक किया जा रहा है।

एक लाख लोग हैं राडार पर
नगर निगम द्वारा जी आई एस के जरिए जो सर्वे करवाया गया है, उसमें 4.20 लाख यूनिट सामने आए हैं, जिनमें से सिर्फ  3 लाख लोगों ने ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया है, जिसके बाद बाकी बचे हुए एक लाख लोगों को यू.आई.डी. नंबर व डोर-टू-डोर सर्वे के जरिए पकडऩे का टारगेट रखा गया है।

यह होगी कार्रवाई
*मार्च तक मौजूदा साल का टैक्स भरने पर लगेगी 10 फीसदी पेनल्टी।
*पुराना टैक्स जमा करने पर लगती है 20 फीसदी पेनल्टी व 18 फीसदी ब्याज।
*गलत रिटर्न भरने पर लगती है डबल पेनल्टी।
*रिकवरी के ड़ीफाल्टरों को जारी किए जा रहे हैं नोटिस।
*प्रापर्टी को किया जा सकता है सील।
*जब्त करके नीलामी का भी है नियम।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

swetha

Recommended News

Related News