तंबाकूनोशी करने वालों तथा बेचने वाली दुकानों पर छापे मार किए चालान

punjabkesari.in Saturday, May 26, 2018 - 05:03 PM (IST)

अबोहर(भारद्वाज): कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकूनोशी करने वालों तथा बेचने वाली दुकानों पर जिला सिविल सर्जन डा. सुरेन्द्र कुमार, जिला महामारी नियंत्रक अधिकारी डा. रूपेन्द्र कौर के आदेशानुसार नोडल अधिकारी डा. चरणजीत सिंह के नेतृत्व में हैल्थ इंस्पैक्टर सुरेन्द्रजीत सिंह, राजीव जसूजा, चंद्र प्रकाश ने हवलदार वीर सिंह, सिपाही जुगराज सिंह के साथ छापेमारी कर चालान काटे। 

कोटपा टीम ने आज रानी झांसी मार्कीट व रेलवे स्टेशन पर जांच-पड़ताल करते हुए 15 चालान काटते हुए 2500 रुपए का जुर्माना वूसला तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों को चेतावनी देकर छोड़ा। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी कि तम्बाकू व तम्बाकू पदार्थों को 18 वर्ष से कम आयु के युवकों को बेचना कानूनी अपराध है। 


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