बुर्ज जवाहर सिंह वाला में डेरा प्रेमी के कत्ल मामले में अदालत ने सुनाया यह फैसला
punjabkesari.in Saturday, Feb 05, 2022 - 09:51 AM (IST)
फरीदकोट(राजन): जून 2015 में गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप चोरी होने से तकरीबन एक साल बाद गुरुद्वारा साहिब के सामने दुकान चलाने वाले डेरा प्रेमी गुरदेव सिंह के हुए कत्ल के मामले में फैसला सुनाते हुए स्थानीय माननीय एडिशनल सैशन जज की अदालत ने तीन आरोपियों को कत्ल का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा और 25-25 हजार रुपए जुर्माने का आदेश सुनाया है।
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गौरतलब है कि 13 जून 2016 को सुबह जब डेरा प्रेमी गुरदेव सिंह अपनी पत्नी सहित दुकान खोल कर दुकान के बाहर पानी का छिड़काव कर रहा था तो तीन कार सवार मौके पर आए। वह गुरदेव सिंह को गोलियां मार कर फरार हो गए थे। जब घायल हालत में गुरदेव सिंह को डी.एम.सी. लुधियाना में दाख़िल करवाया गया तो दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गई थी। इस घटना पर पुलिस की तरफ से मृतक गुरदेव सिंह की पत्नी सरबजीत कौर के बयानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। एडवोकेट विनोद मौंगा ने बताया कि इस घटना के बाद थाना मल्ला में डी.एस.पी. की तरफ से तीन मुलजिमों को आर्म्ज एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ दौरान उन्होंने डेरा प्रेमी गुरदेव सिंह के कत्ल का आरोप भी मान लिया था। इस पर तीनों आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, अशोक कुमार उर्फ अमना निवासी गांव कुहाला जिला फिरोजपुर और जसवंत सिंह निवासी फिरोजपुर को इस मामले में नामज़द कर लिया गया था। इन्हें कत्ल का दोषी करार देते हुए आज माननीय एडिशनल सैशन जज की अदालत की तरफ से उक्त फैसला सुनाया गया।
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