बिना फूड लाइसैंस सामान बेचने पर 6 माह की सजा व 3 लाख जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Aug 09, 2018 - 10:33 PM (IST)

रूपनगर (कैलाश): मिशन तंदरुस्त पंजाब के तहत सिविल सर्जन रूपनगर डा. हरेन्द्र कौर के निर्देशानुसार रूपनगर शहर के समूह डेयरी यूनियन के मैंबरों तथा शहर के हलवाइयों की बैठक फूड कमिश्नर डा. सुखराव सिंह की अध्यक्षता में कार्यालय सिविल सर्जन रूपनगर में हुई। बैठक के दौरान फूड कमिश्नर डा. सुखराव सिंह द्वारा समूह उपस्थित मैंबरों को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के नियमों के तहत विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने हिदायत की कि डेयरी मालिक या हलवाई मिठाई बनाते समय साफ-सफाई का खास ध्यान रखें, किसी प्रकार की मिलावट वाले राशन जैसे खोआ, दूध, पनीर व मक्खन से गुरेज करें तथा जिसके पास फूड लाइसैंस नहीं है, वह उक्त फूड लाइसैंस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं।

उन्होंने कहा कि बिना फूड लाइसैंस कोई भी हलवाई सामान नहीं बेच सकता। ऐसा न करने की सूरत में छह माह की सजा व 3 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। इस मौके पर हरजिन्द्र सिंह, बी.सी.सी. फैसीलिटेटर सुखजीत कंबोज, मुकेश महाजन, मोहन लाल प्रधान स्वीट शॉप, निरंजन सैनी, अमरजीत सिंह जौली व अन्य मुख्य रूप से मौजूद थे। 

जब आर.ओ. वाटर पर उठे सवाल : फूड कमिश्नर डा. सुखराव सिंह की अध्यक्षता में कार्यालय सिविल सर्जन में दोधियों व हलवाइयों की बैठक चल रही थी तो फूड कमिश्नर ने उपस्थित उक्त मालिकों को खाद्य पदार्थ बनाने के समय आर.ओ. वाटर प्रयोग करने पर बार-बार जोर दिया तो वहां मौजूद वार्ड नंबर 13 के पार्षद अमरजीत सिंह जौली ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों से लिए गए पानी के 20 सैंपलों में से 19 सैंपल फेल हुए हैं परंतु इस तरफ जिला प्रशासन गंभीर नहीं है।

उन्होंने कहा कि तंदरुस्त पंजाब के तहत छोटा कारोबार करने वाले लोगों पर विभिन्न कानूनों के तहत सख्ती की जाती है परंतु प्रशासन शहर निवासियों को साफ-सुथरा पानी देने में फेल साबित हो रहा है। डेयरी मालिक व हलवाई अपने द्वारा तो उत्पाद तैयार करने के समय साफ-सफाई का ध्यान रखते हैं परंतु दूसरी तरफ तंदरुस्त पंजाब की बात करने वाली सरकार को पहले शहरवासियों को शुद्ध पेयजल सप्लाई यकीनी बनानी चाहिए। 

  


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Des raj

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