महिला आरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन हो: अरुणा चौधरी

punjabkesari.in Thursday, Oct 29, 2020 - 06:05 PM (IST)

चंडीगढ़ः पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने सभी विभागों के प्रमुखों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के तहत महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 

चौधरी ने आज यहां कहा कि विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्त कमिश्नरों, डिवीजनल कमिशनरों, प्रमुख सचिवों, प्रशासनिक सचिवों और डिप्टी कमिशनरों को पत्र लिख कर समूह विभागों, कारपोरेशनों, बोडरं और अन्य सरकारी संस्थाओं में खाली पदों की अगली भर्ती प्रक्रिया में इन नियमों की सख्ती से पालना करने के लिए कहा है। पत्र में ‘पंजाब सिविल सेवाओं (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम ' की कापी भी भेजी है। 

उन्होंने बताया कि राज्य में लैंगिक समानता का माहौल बनाने तथा रोजगार के अधिक मौके पैदा करने के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह अहम फैसला है। ‘पंजाब सिविल सेवाओं (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020' से सभी सरकारी, बोडरं और कारपोरेशनों की ग्रुप ए, बी, सी और डी की पदों की सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Mohit

Recommended News

Related News