मामला भाजपा नेता पर हमले का: हाईकोर्ट ने सरकार को दिए आदेश

punjabkesari.in Saturday, Jul 23, 2022 - 10:31 AM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा नेता तीक्षण सूद के घर किसानों की ओर से गोबर से भरी ट्राली फैंकी थी और उनके बचाव में आए भाजपा कार्यकर्ताओं व उन पर हमला कर दिया था। पुलिस ने तीक्षण सूद की शिकायत पर धारा 452, 506, 323, 307, 148 व 149 के तहत मामला दर्ज किया था। घटना के बाद तीक्षण सूद ने खुद की व परिवार की जान को खतरा बताया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एस.एस.पी. होशियारपुर के नेतृत्व में एस.आई.टी. गठित कर जांच कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश देते हुए तीक्षण सूद को सुरक्षा मुहैया करवाने को कहा था। 

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सरकार की ओर से 1 मार्च, 2021 को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बताया था कि तीक्षण सूद के परिवार की जान व माल सुरक्षा के लिए 3 गनमैन व 3 अन्य पुलिस कर्मी तैनात किए हैं जबकि सूद को घर से बाहर जाते वक्त 3 गनमैन व एस्कॉर्ट का सुरक्षा कवच दिया गया है।

उक्त सुरक्षा हमले के बाद पैदा हुई स्थिति को देखते हुए मुहैया करवाई गई थी, जिसे तीक्षण सूद की ओर से स्थाई किए जाने की मांग की थी। इसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए सरकार को आदेश दिए हैं कि तीक्षण सूद व उनके परिवार की सुरक्षा के लिए दिया गया सुरक्षा कवच तब तक जारी रखा जाए, जब तक याची पक्ष की ओर से इसे कम करने या बढ़ाने के लिए नहीं कहा जाता।

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News Editor

Urmila

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