पंजाब के हजारों Teachers को जोर का झटका, दी स्कूल प्रमुखों को सख्त चेतावनी

punjabkesari.in Friday, Apr 28, 2023 - 08:06 AM (IST)

चंडीगढ़(रमनजीत सिंह): अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ पंजाब सरकार की ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आवेदन करने के बाद ट्रांसफर का इंतजार कर रहे राज्य के हजारों टीचर्स को जोर का झटका लगा है।  राज्य सरकार ने मार्च महीने के दौरान शुरू किए गए ट्रांसफर प्रोसैस को रद्द कर दिया है। इसकी वजह डाटा अपडेशन से संबंधित है। राज्य सरकार अब इस तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने में जुट गई है। 

महीनाभर पहले शुरू हुई थी प्रक्रिया 
राज्य सरकार ने अध्यापकों के तबादलों को बीते वर्ष बड़े अच्छे तरीके से सिर्फ ऑनलाइन मोड के जरिए ही संपन्न किया था, जिसके बाद कहीं से भी कोई समस्या या अध्यापकों को परेशानी की सूचना नहीं आई थी। अक्सर जून-जुलाई के दौरान होने वाले अध्यापक ट्रांसफर्स को अनुचित मानते हुए राज्य की मौजूदा सरकार ने इन ट्रांसफर्स को नए शिक्षा सत्र की शुरूआत के वक्त ही संपन्न करने की योजना बनाई थी और इसी योजना के तहत राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 17 मार्च 2023 से ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी थी। विभाग द्वारा राज्य के सभी प्राइमरी, मिडल, हाई व सीनियर सैकेंडरी स्तर के स्कूल प्रमुखों को उनके अधीन तैनात सभी अध्यापकों का कम्पलीट डाटा, स्कूल के सेंक्शंड पद एवं रिक्तियों का पूरा ब्यौरा राज्य सरकार के ई-पंजाब पोर्टल पर अपडेट करने की ताकीद की थी। इसके बाद फिर से एक 20 मार्च को एक पत्र जारी करके डाटा को हर हाल में 22 मार्च तक अपडेट करने को कहा गया था। 

28 से 31 मार्च तक दिया गया था आवेदन करने का समय
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 28 मार्च को ऐलान किया कि अध्यापकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आवेदन करने को पोर्टल खोल दिया गया है, जिसमें 28 से 31 मार्च तक अध्यापक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते थे। शिक्षा मंत्री के ऐलान के बाद ट्रांसफर पॉलिसी के तहत योग्यता रखने वाले राज्य के हजारों अध्यापकों द्वारा ट्रांसफर के लिए आवेदन भी कर दिए गए। 

स्टेशन अलॉटमैंट के डाटा में गड़बड़ी
टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हुए हजारों आवेदनों पर आगे की प्रक्रिया करने के दौरान शिक्षा विभाग को तकनीकी गड़बड़ी का पता चला। विभाग के अधिकारियों द्वारा मंत्री को सूचित किया गया कि राज्य के बहुत से ऐसे स्कूल हैं, जिनकी तरफ से सूचित किए जाने के बावजूद भी मंजूरशुदा टीचिंग पदों और खाली पदों का डाटा सही करके अपलोड नहीं किया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसफर के आवेदन के साथ उपलब्ध खाली स्टेशनों की ऑप्शन देने वाले अध्यापकों की ट्रांसफर संभव ही नहीं हो पाएगी। 

फिर से होगी शुरूआत
विभाग द्वारा तकनीकी गड़बड़़ी का पता चलने के बाद मार्च 2023 में शुरू की गई ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य के सभी स्कूल प्रमुखों, ड्रायंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया है। 26 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया है कि यदि 30 अप्रैल तक स्कूलों द्वारा ई-पंजाब पोर्टल पर डाटा सही करके अपलोड न किया गया तो संबंधित स्कूल प्रमुख के साथ-साथ जिला शिक्षा अधिकारी तक के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। संभावना है कि मई के दूसरे सप्ताह के दौरान अध्यापकों को फिर से आवेदन करने व खाली स्टेशनों का चयन करने का मौका दिया जाएगा। 

2019 से शुरू हुआ था ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर का काम
पंजाब में प्राइमरी से लेकर सीनियर सैकेंडरी स्तर तक के अध्यापकों को ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन की सुविधा देने के लिए 2019 में पॉलिसी तैयार की गई थी, जिसमें 2020 के दौरान संशोधन भी किया गया। पहली बार कई तरह की परेशानियों से जूझते हुए अध्यापकों के ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन फिर भी अध्यापकों में इस बात को लेकर रोष था कि कई अध्यापकों ने बिना ऑनलाइन आवेदन किए, अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करके ट्रांसफर करवाई। ऐसे ही चहेतों व राजनीतिक पहुंच वाले आरोपों से बचने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने फैसला लिया कि कोई भी ट्रांसफर बिना ऑनलाइन आवेदन के नहीं होगा। उनका कहना था कि भगवंत मान सरकार पूरी तरह पारदर्शी प्रशासन व शून्य भ्रष्टाचार देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और इसी के तहत सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन का फैसला लिया गया है, जिसके जरिए हर टीचर अपनी योग्यता के मुताबिक अपनी ट्रांसफर के लिए खुद स्टेशन ‘वाइस करेगा और उन्हीं में से उसे स्टेशन दिया जाएगा। 


 


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Content Writer

Vatika

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