बड़ी खबर: बहबलकलां गोलीकांड मामले में सुमेध सैनी और उमरानंगल के खिलाफ चालान पेश

punjabkesari.in Saturday, Jan 16, 2021 - 02:09 PM (IST)

फरीदकोट: पंजाब के बहबलकलां आगजनी मामले में पुलिस महानिदेशक की ओर से गठित स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी तथा आईजीपी परमराज सिंह उमरानंगल के खिलाफ कल चार्जशीट दायर की । ज्ञातव्य है कि आगजनी की इस घटना में 14 अक्तूबर 2015 को दो प्रदर्शनकारी मारे गए थे । कई अन्य अभियुक्तों में मोगा के पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा तथा दो पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों को एसआईटी पहले ही चार्जशीट कर चुकी है। पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी और उमरानंगल के खिलाफ सप्लीमेंटरी चार्जशीट शुक्रवार को दायर की गई ।

अदालत ने दोनों पुलिस अधिकारियों को 9 फरवरी को समन किया है। एसआईटी ने बहबलकलां फायरिंग केस में इन दोनों को अभियुक्त के तौर पर नामित किया है। एस.आई.टी. ने चार्जशीट में दोनों को गवाहों के बयानों तथा डाक्यूमेंटरी एवीडेंस के आधार पर दोषी पाया है। बाजाखाना थाने में गत 21 अक्तूबर को सेक्शन 302 ,307 तथा आईपीसी की धारा 34 तथा 25,27, 54 और 59 के तहत प्राथमिकी दायर की गई। प्राथमिकी में शिकायतकर्ता जांच ब्यूरो के निदेशक इकबाल सिंह सहोता थे । सप्लीमेंटरी चार्जशीट में एसआईटी ने पूर्व डी.जी.पी. तथा उमरानंगल के बीच हुईं कथित बाईस काल पर भरोसा जताते हुए दावा किया कि सैनी इस फायरिंग की घटना की साजिश के हिस्सा थे । अभियुक्त अधिकारियों की ओर से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट से आवश्यक प्रक्रिया के लिए अनुमति नहीं ली गई थी । एस.आई.टी. ने दावा किया कि उसने अपनी जांच में पाया कि उमरानंगल सैनी के संपर्क में था । उसके बाद भी वह सैनी से संपर्क बनाये था । उसने एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा तथा अन्य पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने को कहा था ।


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