मासूम बच्चे से घिनौनी हरकत के बाद हत्या करने का मामला: कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
punjabkesari.in Friday, Aug 18, 2023 - 12:47 PM (IST)

लुधियाना : 4 वर्ष के बच्चे से कुकर्म के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को फैसला सुनाया है। मिली खबर के अनुसार एडिशनल सेशन जज अमरजीत सिंह की कोर्ट ने आरोपी फूल चंद को उम्र कैद की सजा सुनाई है, यानी की जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती वह जेल में रहेगा और 3 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। 2 लाख रुपए बच्चे के माता-पिता को देने होंगे। यही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी पैरोल भी 30 साल बाद मिलेगी। आरोपी फूल चंद उर्फ पप्पू सिंह (41) यू.पी. का रहने वाला है।
क्या है मामला:
मृतक 4 वर्षीय बच्चे पिता ने 2019 में शिकायत दर्ज करवाई थी। वह एक सिलाई मशीन की फैक्टरी में काम करता है। आरोपी फूल चंद उनके पास ही किराए के कमरे में रहता था। आरोपी उनके बेटे को अपनी बातों में लगाकर कमरे में ले गया औ घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। जब बच्चा कहीं नहीं मिला तो उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ कर अंदर देखा तो बच्चे का गला आरी से काटा हुआ था। शिकायतकर्ता पिता ने यह भी बताया कि घटना के कुछ दिन पहले आरोपी का मृतक बच्चे की मां से झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश में उसने वारदात को अंजाम दिया।
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