जालंधर में वकील पर फायरिंग मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
punjabkesari.in Saturday, Jan 17, 2026 - 09:25 PM (IST)
जालंधर (जतिंदर भारद्वाज): मॉडल टाउन स्थित ऑफ द ग्रिड जिम के बाहर गोली चलाकर एडवोकेट व सोशल एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह पर जानलेवा हमला करने की कोशिश के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका को अदालत ने मंजूरी दे दी है।
यह मामला हरदीप सिंह उर्फ दीपा, पुत्र गुरमेल सिंह, तथा रजत सिंह उर्फ जग्गी, पुत्र सुरजीत सिंह, निवासी गांव फोलड़ीवाल, जालंधर से संबंधित है। दोनों की ओर से उनके वकील नवतेज सिंह मिनहास के माध्यम से जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वकील नवतेज सिंह मिनहास की दलीलों से सहमत होते हुए जमानत याचिका स्वीकार करने का आदेश सुनाया।
इस मामले में शिकायतकर्ता एडवोकेट व सोशल एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह ने 2 जुलाई 2025 को थाना डिवीजन नंबर 6, जालंधर में मामला दर्ज करवाया था। शिकायत में उन्होंने बताया कि वह रात करीब 9:30 बजे ऑफ द ग्रिड जिम, मॉडल टाउन, जालंधर से बाहर आ रहे थे। जब वह अपनी कार में बैठने ही वाले थे, तभी दो अज्ञात युवकों ने पिस्तौल से उन पर फायरिंग कर दी। हालांकि, वह बाल-बाल बच गए। बाद में जांच के दौरान पुलिस ने दोनों युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
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