जीरा शराब फैक्टरी मामला, हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को दी यह हिदायत
punjabkesari.in Wednesday, May 17, 2023 - 11:31 AM (IST)

चंडीगढ़ : जीरा की विवादित शराब फैक्ट्री मामले में दाखिल हुई अवमानना याचिका पर सुनवाई के वक्त सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खरी-खरी सुनाते हुए आदेशों की पालना नहीं करने पर चीफ सैक्रेटरी को तलब कर लिया। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर वकील चेतन मित्तल के अनुसार एयर पॉल्यूशन बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैक्ट्ररी बंद करने के आदेशों को सही साबित करना चाहती है, जिसे लेकर उन्होंने याचिका दाखिल कर उनका पक्ष सुनने से पहले कोई आदेश जारी नहीं करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने आदेश दिए थे कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले याची का पक्ष सुना जाए। एडवोकेट मित्तल के अनुसार सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना ही 14 मई को एयर पॉल्यूशन को लेकर आदेश पारित कर दिया।
उक्त आदेशों को कोर्ट की अवमानना बताते हुए शराब फैक्टरी मालिकों की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि कोर्ट के आदेशों की अवमानना हुई है। इस पर कार्रवाई के लिए कोर्ट ने चीफ सैक्रेटरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा, जिस पर सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने एयर पॉल्यूशन वाले आदेश वापस लेने की अंडरटेकिंग दी। कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता का पक्ष लेने और पानी, वायु और अन्य प्रदूषण रिपोर्ट्स की समीक्षा करने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचने की हिदायत दी है।
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